एक्सक्लूसिव

सुपर एक्सक्लुसिव:खाद्य सामग्री पैकेट पर न रेट हैं न वेट् हैं न एक्सपायरी डेट हैं की शिकायत मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गम्भीर राहुल स्वीट्स नेहरू कालोनी पड़ा छापा

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

खाद्य सामग्री के पैकेट्स पर मूल्य,वजन तथा एक्सपायरी तिथि अंकित किये बिना मिठाई विक्रेता दुकानदारों द्वारा पैकिंग खाद्य सामग्री विक्रय करने सम्बन्धी जनहित याचिका पर मानवाधिकार आयोग उत्तराखण्ड अध्यक्ष द्वारा मामलें की गंभीरता देखते हुए कड़ा रुख अपनाते हुए जिला खाद्य अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी समस्त प्रकरण पर जवाब मांगा हैं ।


साथ ही आयोग के आदेशो के अनुपालन में सुनवाई की अगली नियत तिथि तक आख्या न देने पर पर आयोग के आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरांत यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

मामला इस प्रकार हैं कि इस संवाददाता द्वारा मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित में याचिका दायर की गयी कि देहरादून नेहरु कालोनी स्थित दुकानदार राहुल स्वीट्स एण्ड डेरी D-1 नेहरू कालोनी धर्मपुर देहरादून द्वारा खाने का सामान नमकीन,मट्ठी,मटर आदि अन्य सामग्री को पैकिंग में बंद कर मूल्य, वजन तथा एक्सपायरी तिथि अंकित किए बने विक्रय किया जा रहा है तथा दिनांक 23-5-2020 को मेरे द्वारा दुकान से नमकीन मटर के दो पैकेट खरीदे गए मटर के पैकेट पर मूल्य,वजन तथा एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं थी इस संबंध में जब दुकानदार और उनके उनके कर्मचारी के समक्ष आपत्ति जताते हुए जब बोला गया कि आप सामान को मूल्य,वजन ओर सामग्री की एक्सपायरी तिथि अंकित किए बिना क्यों विक्रय कर रहे हैं । जिसपर उत्तर दिया गया कि हम तो ऐसे ही बेचते हैं, इस तरह उसका बेखौफ उत्तर देना यह दर्शाता था कि उसे यह सब करने का भी कोई डर नही हैं।
मामला बहुत ही गंभीर एवं स्पष्ट रूप से आमजनता से जुड़ा हुआ है खुलेआम खाद्य सामग्री की पैकिंग पर वजन, मूल्य एवं खाद्य सामग्री की एक्सपायरी तिथि अंकित किए बिना खाद्य सामग्री विक्रय की जा रही है । इसी तरह यह सब नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अन्य दुकानदार भी कर रहे हो सकते हैं ओर साथ ही देहरादून के अन्य क्षेत्रों में भी यह स्थिति हो सकती है इसलिए इस संबंध में तत्काल जनहित न्यायहित में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें ।
मानवाधिकार आयोग के आदेशों पश्चात खाद्य विभाग में खलबली मच गयी और राहुल डेरी एण्ड स्वीट्स में छापेमारी की कार्यवाही कर बंद पैकेट खाद्य सामग्री को जब्त कर सील बंद किया गया सीलबंद खाद्य सामग्री पर मूल्य व वजन अंकित नहीं पाया गया मौके पर सुरेश कुमार की उपस्थिति में मामला दर्ज किया गया विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-36(1) में कार्यवाही की गई कार्यवाही करने वाली टीम में वरिष्ठ निरीक्षक अमित कुमार सिंह अन्य कर्मचारी राकेश मोहन व विनोद सिंह नेगी थे । खाद्य विभाग द्वारा कहा गया है कि इसके बाद अब नेहरू कॉलोनी क्षेत्र तथा देहरादून के अन्य क्षेत्रों में भी कार्यवाही की जाएगी ।
मेरा आप सब से आमजनता से निवेदन है कि आपकी नजरों में भी कोई भी दुकानदार अगर आपके या आमजनता के साथ ऐसा कार्य कर रहा है तो जनहित में आप में भी इसकी शिकायत कीजिए या आप मेरे को बताइए मैं तत्काल उस दुकानदार के विरुद्ध जनहित में कार्रवाही करवाने की पूरी कोशिश करूंगा ।

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  1. आप का ये काम काफी सराहनीय है। आप जैसे सजग लोगों की वजह से ही जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों में डर पैदा होगा।

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