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विशेष: Loan Moratorium की अवधि सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर तक बढ़ाई

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम की अवधि को बढ़ाकर 28 सितंबर तक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस मामले को सिर्फ एकबार के लिए टाला जा रहा है। लोन मोराटोरियम की अवधि पहले 31 अगस्त को खत्म हो रही थी, लेकिन जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने अब उसे बढ़ाकर 28 सितंबर तक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को करेगी। आरबीआई ने मार्च में लोन मोराटोरियम 3 महीने के लिए शुरू किया था, जिसे बाद में और तीन महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद यह 28 सितंबर तक जारी रहेगा।

जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने लोन मोराटोरियम और ब्‍याज छूट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है, परंतु अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है वो भी फाईनल सुनवाई हेतु । साथ ही डिफॉल्टरों को एनपीए घोषित ना करने संबंधी अंतरिम आदेश जारी रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की तीन जजों की बेंच द्वारा मामलें पर सुनवाई की गयी ।