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ब्रेकिंग: रिश्वतखोर गिरफ्तार कानूनगो राजकुमार सैनी के समस्त कार्यों की जांच हेतु आयोग ने डीएम को किया निर्देशित

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

दिनाँक-08-4-2022 को कानूनगो राजकुमार सैनी को रुड़की तहसील से विजिलेंस टीम ने भूमि उपयोग के परिवर्तन हेतु रु15000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था।

समस्त मामला इस प्रकार हैं कि दिनाँक-08-4-2022 को देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने रुड़की तहसील में तैनात कानूनगो राजकुमार सैनी को रु पन्द्रह हजार की रिश्‍वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। रुड़की के मुंडियाकी निवासी एक व्यक्ति ने तहसील में अपनी भूमि का उपयोग परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए कानूनगो रिश्वत मांग रहा था, जिस पर शिकायतकर्ता ने असमर्थता जताई। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की।
शिकायत के बाद विजिलेंस की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शिकायतकर्ता पंद्रह हजार रुपये लेकर कानूनगो राजकुमार को देने आया तथा जैसे ही कानूनगो ने रुपए लिए विजिलेंस टीम ने आरोपति को दबोच लिया।
यह कि यह भी पता लगा हैं कि पूर्व में भी राजकुमार सैनी देहरादून में पटवारी पद पर रहते पकड़ा गया था और मामलें में बरी हो गया था।
राजकुमार सैनी कुछ समय पूर्व देहरादून में पटवारी के पद पर तैनात था तथा कानूनगो के पद पर प्रमोशन होने के बाद इसका हरिद्वार ट्रांसफर हो गया था।
इस संवाददाता ने इस अत्यन्त ही जनहित एवं राज्यहित के मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि जनहित,राज्यहित में राजकुमार सैनी के कानूनगों के पद एवं पटवारी के पद पर रहते हुए इसके द्वारा किये गए समस्त कार्यो की जाँच करवाने की कृपा करें, क्योंकि पता नहीं कितने ही लोगों का और सरकार का नुकसान किया होगा और पता नहीं कितने ही लोगों को अवैध रूप से फायदा पहुंचाया होगा तथा पूर्व में भी देहरादून में पटवारी पद पर रहते पकड़ा गया था और मामलें में बरी हो गया था,इसलिए जनहित राज्यहित में इसके द्वारा किये गये कार्यो की जाँच एवं अन्य इसी प्रकार के तहसील कलेक्ट्रेट आदि के अन्य मामलें जो विजिलेंस विभाग में लंबित हैं उनमें विजिलेंस को मजबूत पैरवी हेतु निर्देशित कर कार्यवाही करने की कृपा करें मामले की रिपोर्ट तलब करने की कृपा करें।
मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई तथा आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र शर्मा द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को नियमानुसार एवं विधि अनुसार उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जल्द ही इस प्रकार के अन्य भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरों का खुलासा ।