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RTI खुलासा:इंस्पेक्टर यातायात देहरादून ने एसपी ट्रैफिक को जानलेवा कट की दी असत्य एवम् भ्रामक आख्या,दुघर्टना होने पर जि़म्मेदार कौन

देहरादून के नेहरू कालोनी क्षेत्र में फव्वारा चौक से हरिद्वार रोड जाने वाले मुख्यमार्ग पर श्री गुरुद्वारा जी एवम राहुल स्वीट शॉप के सामने मुख्य मार्ग के डिवाइडर के बीच में से कट होने के कारण कभी भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती हैं क्योंकि यह हरिद्वार रोड जाने वाला मुख्य मार्ग हैं।

साथ ही यह विधानसभा की ओर भी जाता है इसलिए इस सड़क पर लगभग हर समय काफी ट्रैफिक रहता हैं काफी समय पूर्व (लगभग वर्ष 2015 में) इस स्थान पर दुर्घटना होने के कारण एक व्यक्ति की पैर की हड्डी का चूरा हो गया था,इस मामले में उस समय मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में शिकायत दर्ज़ करवाई गई थी और आयोग की कार्यवाही पश्चात् लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कट बन्द कर दिया गया था परन्तु काफी समय पूर्व सड़क निर्माण की वजह से इस कट को खोल दिया गया और आमजनता की जान की अनदेखी करते हुए बन्द नही किया गया जबकि इस कट से मुश्किल से 20 मीटर आगे यूटर्न भी है इसलिए इस कट का कोई ओचित्य नही है बल्कि स्पष्ट रूप से यह कट जानलेवा है। 

इस संवाददाता द्वारा इस अत्यंत ही स्पष्ट रूप से आमजनता की जानमाल की हानि से जुड़े मामले में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दर्ज़ कर कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया कि मुख्य मार्ग के डिवाइडर के बीच में से कट होने के कारण कभी भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती हैं, क्योंकि यह हरिद्वार रोड जाने वाला मुख्य मार्ग हैं साथ ही यह विधानसभा की ओर भी जता है इसलिए इस सड़क पर लगभग हर समय काफी ट्रैफिक रहता हैं।

 अता: आपसे निवेदन हैं कि मामला स्पष्ट रुप से आमजनता की जनहानि से जुड़ा हुआ है इस कट के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है इसलिए सम्बंधित लोक निर्माण विभाग को व्यापक जनहित में इस जानलेवा कट को तत्काल बन्द करने हेतु निर्देशित कर कार्यवाही करने की कृपा कर रिपोर्ट तलब करने की कृपा करें।

आयोग द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की गई और निदेशक यातायात उत्तराखंड को कार्यवाही हेतु आदेश जारी किए गए कि-

शिकायतकर्ता द्वारा नेहरु काॅलोनी क्षेत्र में फव्वारा चौक से हरिद्वार रोड जाने वाले मुख्य मार्ग पर श्री गुरुद्वारा जी एंव राहुल स्वीट शॉप के सामने मुख्य मार्ग के डिवाइडर के बीच में से कट होने के कारण कभी भी जानलेवा दुर्घटना होने, पूर्व में दुर्घटना होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कट को बन्द कर देने, लेकिन सड़क निर्माण की वजह से कट को खोल देने तथा इस कट से 20 मीटर आगे यूटर्न होने, इसलिये इस कट का कोई औचित्य नहीं होने तथा इस पर तत्काल कार्यवाही कर कट को बंद कराने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया है। 

न्यायहित में निदेशक यातायात पुलिस मुख्यालय देहरादून को निर्देशित किया जाता हैं कि नियमानुसार एंव विधि अनुसार उचित कार्यवाही की जाए।

दिनांक 03/5/2023 को जनहित में मानवाधिकार आयोग के आदेशों के अनुपालन के सम्बंध में लोक सूचना अधिकारी/पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून से नियमानुसार 48 घंटे में 03 बिंदुओं की सूचना विभागीय प्रमाण सहित मांगी गई क्योंकि सूचना का विषय जानलेवा कट के कारण स्पष्ट रूप से आम जनता की जानमाल की हानि से जुड़ा हुआ है।

लोक सूचना अधिकारी ने अपने सूचना उत्तर पत्र पुलिस महानिरीक्षक निदेशक यातायात उत्तराखंड का पत्र संलग्न किया है, जिसमें उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून को निर्देशित किया है कि शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में फव्वारा चौक से हरिद्वार रोड जाने वाले मुख्य मार्ग पर श्री गुरुद्वारा जी एवं राहुल स्वीट शॉप के सामने मुख्य मार्ग के डिवाइडर के बीच में कट होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना के दृष्टिगत इस संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। 

अत: माननीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के क्रम में उपरोक्त स्थान पर खुले कट को बंद करना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून ने दिनांक 02/5/2023 को पुलिस महानिरीक्षक निदेशक यातायात उत्तराखंड देहरादून को लिखे पत्र में अंकित किया है कि निरीक्षक यातायात देहरादून को प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कार्यवाही कर कृत कार्यवाही कीआख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि फव्वारा चौक से हरिद्वार रोड तक मुख्य मार्ग पर गुरुद्वारा जी एवं राहुल स्वीट शॉप के पास कट खुले थे, जिनको सुरक्षा व दुर्घटना की संभावना के दृष्टिगत बैरियर लगाकर अस्थाई रूप से बंद किया जा चुका है, तथा उक्त कट को स्थाई रूप से बंद किए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। 

लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपल्ब्ध कारवाई गई सूचना कि ‘कट खुले थे जिनको सुरक्षा व दुर्घटना की संभावना के दृष्टिगत बैरियर लगाकर अस्थाई रूप से बंद किया जा चुका है तथा उक्त कट को स्थाई रूप से बंद करने हेतु लोक निर्माण विभाग से पत्राचार किया जा रहा है’, बिल्कुल असत्य एवम् भ्रमित करने वाली सूचनाएं उपलब्ध करवाई है क्योंकी जानलेवा कट अभी भी साईड से खुला हुआ है और दुपहियां वाहन अभी भी गलत साईड से कट से आवागमन कर रहे हैं।

 

साथ ही लोक सूचना अधिकारी ने सूचना पत्र मे यह असत्य लिखा है कि उक्त कट को स्थाई रूप से बंद करने हेतु लोक निर्माण विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।- (छाया प्रति संलग्न) क्योंकि लोक निर्माण विभाग से संबन्धित छाया प्रति सूचना उत्तर पत्र में संलग्न नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी ने इस अत्यंत ही गंभीर और आम जनता से जुड़े जनहानि के मामले की सूचनाएं भ्रमित करने वाली और असत्य उपलब्ध करवाई है।

बड़ा सवाल यह है कि मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस महानिरीक्षक निदेशक यातायात उत्तराखंड देहरादून को कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। निदेशक यातायात द्वारा एसपी ट्रैफिक को कार्यवाही हेतु लिखा गया। एसपी ट्रैफिक द्वारा निरीक्षक यातायात को कार्यवाही हेतु निर्देशित कर आख्या मांगी गई। निरीक्षक यातायत द्वारा एसपी ट्रैफिक को असत्य एवं भ्रामक आख्या उपलब्ध करवाई गई और लोक सूचना अधिकारी ने सूचना मांगने वाले को सत्य एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध करवाई परंतु इस जानलेवा कट के कारण अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?