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*दरगाह कलियर शरीफ में क्या भूमिका है आपकी ? डीएम हरिद्वार एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की को नोटिस जारी*

पिरान कलियर दरगाह निजी संपत्ति नहीं, बल्कि राज्य सरकार के अधीन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नियंत्रण वाली संपत्ति है। साथ ही दरगाह में लोक सूचना अधिकारी की तैनाती भी की जाएगी। जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न कार्यों की जानकारी मांगी जा सके।

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट की सख्ती के बाद वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्तार मोहसिन ने लोक सूचना अधिकारी की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश पिरान कलियर दरगाह समेत सभी वक्फ संपत्तियों पर लागू होगा।

वक्फ बोर्ड ने सहजभाव से यह आदेश जारी नहीं किया, बल्कि इसके लिए सूचना आयोग को वक्फ बोर्ड अधिनियम-1955 से लेकर तमाम नियम और विभिन्न कोर्ट के आदेश आदि के माध्यम से राह दिखानी पडी। क्योंकि, जब नगर ल पंचायत पिरान कलियर के वार्ड आठ व निवासी दानिश सिद्दीकी ने वक्फ वी बोर्ड से दरगाह की जानकारी मांगी मि तो अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए की थे। अधिकारियों ने कह डाला कि को पिरान कलियर लोक प्राधिकारी नहीं है और वहां लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था लागू नहीं होती।

प्रकरण जब सूचना आयोग पहुंचा तो राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने संबंधित अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने विभिन्न आदेश, नियम और कोर्ट के आदेशों के आधार पर कहा कि पिरान कलियर दरगाह वक्फ के नियंत्रण में कार्य करती है। यहां के कार्यों के टेंडर सरकारी वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। दरगाह प्रबंधक भी एक लोक सेवक होता है और ऐसे ही तमाम उदाहरण 5 से स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड के अधीन होने के चलते दरगाह से 5 सूचना दिलाने की जिम्मेदारी भी बोर्ड अधिकारियों की ही है। इसके अलावा आयोग ने अंतरिम आदेश में वक्फ में बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिया था कि मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं।

इसका असर यह हुआ कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्तार मोहसिन ने सभी वक्फ प्रबंधन को लोक सूचना अधिकारी की तैनाती के आदेश जारी किए। 

साथ ही जिन वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन प्रबंध समितियां कर रही हैं, वहां लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी सचिव को देने को कहा गया है तथा जिनका प्रबंधन सीधे बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है वहां सूचना देने की जिम्मेदारी प्रबंधक को दी गई है। 

साथ ही प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में वक्फ निरीक्षक को नियुक्त किया गया है। लोक सूचनाधिकारियों की तैनाती तत्काल करने को कहा गया है।

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा प्रबंधक, दरगाह पिरान कलियर शरीफ, रूड़की को आयोग के निर्देश अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा – 20 (2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जाए। प्रबंधक, दरगाह पिरान कलियर शरीफ, रूड़की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उनके द्वारा सूचना के प्रकटीकरण से क्यों इन्कार किया गया?

अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 28/06/2023 में प्रबंधक, दरगाह पिरान कलियर, कार्यालय वक्फ दरगाह पिरान कलियर शरीफ द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को प्रेषित किये गये पत्र, जिसकी प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित है के अंतिम प्रस्तर में उल्लेख किया गया है कि आयोग के उक्त आदेशों के क्रम में सूचना दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त के संबंध में महोदय से अनुरोध है कि मा० आयोग को उक्त आदेशों के क्रम में वास्तुस्थिति स्पष्ट रूप से सूचित करने का कष्ट करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विधिक कठिनाई उत्पन्न न हों”

आयुक्त योगेश भट्ट द्धारा प्रबन्धक, दरगाह पिरान कलियर को यह स्पष्ट करने को कहा कि दरगाह कलियर की सूचना दिये जाने पर भविष्य में “विधिक कठिनाई” से उनका आशय क्या है?

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु विभागीय अपीलीय अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अग्रिम सुनवाई से पूर्व आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें।

साथ ही जिलाधिकारी, हरिद्वार एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की को निर्देशित किया गया कि वह प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम तिथि से पूर्व आयोग को स्पष्ट रूप में यह अवगत कराएं कि दरगाह कलियर शरीफ में उनकी क्या भूमिका है?

अग्रेतर कार्यवाही हेतु दिनांक 21/08/2023 नियत की गई हैं।