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जिलाधिकारी देहरादून द्वारा एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू केवल आवश्यक सेवाओं को छूट

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी 

उत्तराखंड: जिला देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कोरोना के अत्यधिक बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनहित में देहरादून के नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश के नगर निगम क्षेत्र, देहरादून के छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया है यानी 26 अप्रैल सांय 7 बजे से 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्णतया लॉकडाउन रहेगा।


इस दौरान फल सब्जी की दुकानें, डेयरी बेकरी, मांस मछली की दुकानें (वैध लाइसेंस धारक) राशन, सस्ते गल्ले की दुकानें तथा पशु चारे की दुकानें 4 बजे तक ही खुलेंगी ।
पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकाने पूरे समय तक खुली रहेंगी,आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों व सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन की छूट होगी। हवाई जहाज ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। रेस्टोरेंट्स एवं मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट रहेगी। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवाओं के कार्यालयों को छोड़कर) बंद रहेंगे पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।