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देहरादून: शादी करके लौटी छात्रा को स्कूल ने पढ़ाई से रोका,मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी

देहरादून: शादी करके लौटी छात्रा को स्कूल ने पढ़ाई से रोका,मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी

अल्मोड़ा के राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शादी करके लौटी 11 वीं की छात्रा को विद्यालय प्रबंधन ने छात्रा को यह कहकर कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी कि उसके शादीशुदा होने से स्कूल का माहौल खराब हो सकता है, स्पष्ट रूप से छात्रा के मानवाधिकारों का उल्लंघन

इस संवाददाता द्वारा उपरोक्त मामले में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया कि ‘अल्मोड़ा के राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शादी करके लौटी 11 वीं की छात्रा के लिए प्रबंधन ने दरवाजे बंद कर दिए। विद्यालय ने छात्रा को यह कहकर कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी कि उसके शादीशुदा होने से स्कूल का माहौल खराब हो सकता है।

यह कि नियाजगंज निवासी छात्रा सिमरन बालिग हैं, 28 जुलाई को उनका निकाह हुआ और निकाह होने के बाद तीन अगस्त को स्कूल पहुंचीं तो कक्षा में नहीं बैठने दिया गया।

यह कि शादी के बाद कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने के लिए स्कूल प्रबंधन का तर्क छात्रा और उसके परिजनों के गले नहीं उतर रहा है। प्रधानाचार्या और शिक्षिकाओं की अजब दलील सुनकर छात्रा और उसके परिजन हैरत में हैं। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन छात्रा के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है।

यह कि राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रबंधन की दलील थी कि शादीशुदा छात्रा को नियमित छात्रा के रूप में नहीं बैठा सकते हैं। इससे विद्यालय का माहौल खराब होगा। छात्रा से यहां तक बोल दिया कि उसे अब व्यक्तिगत परीक्षार्थी के तौर पर पढ़ना होगा। प्रधानाचार्या और शिक्षिकाओं की अजब दलील सुनकर 11वीं की छात्रा सिमरन और परिजन हैरत में पड़ गए। छात्रा ने बताया कि उनकी सास ने भी प्रधानाचार्या से मुलाकात की परंतु उन्होंने उच्चाधिकारियों से अनुमति की बात कह दी’।

 अत: माननीय महोदय जी से निवेदन हैं कि शिकायत का विषय बहुत ही गंभीर है और छात्रा के भविष्य से जुड़ा है और स्पष्ट रूप से उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन का है जिसके लिए स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार है इसलिए जनहित में रिपोर्ट तलब कर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें।

मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड के सदस्य (आईपीएस) राम सिंह मीना द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा को निर्देश जारी कर आदेश जारी किए गए।

आदेश

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शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी ने अल्मोडा के राजा आन्नद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शादी कर के लौटी 11वीं की छात्रा को विद्यालय प्रबंधन ने यह कहकर कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी कि उसके शादीशुदा होने से स्कूल का माहौल खराब हो सकता है। शिकायतकर्ता का कथन है कि यह स्पष्ट रुप से छात्रा के मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जनहित में रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की है।

शिकायत की प्रति मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा को भेजी जाये कि वे इस सम्बन्ध में अपनी आख्या आगामी दिनांक से पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

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विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोंप्रांत यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे

पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को सूचीबद्ध की जाये।

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