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देहरादून:संडे मार्केट में फड़ वालों से अवैध वसूली पर मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने MNA नगर निगम देहरादून को किया नोटिस जारी

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी 

देहरादून संडे मार्केट में संबंधित ठेकेदार द्वारा मनमानी वसूली की जा रही हैं और फड़ वालों से फड़ शुल्क लेने के बावजूद उसकी रसीद नही दी जा रही हैं यह सब संबंधित विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं।

समस्त प्रकरण इस प्रकार हैं कि देहरादून के रेंजर्स मैदान में संडे मार्केट लग रहा है जिला प्रशासन ने संडे मार्केट का ठेका एक ठेकेदार को दिया है,मार्केट में फड़ लगाने वालों से ₹ 300/- से लेकर ₹ 1000/- तक वसूले जा रहे हैं। इस कारण दुकानदार बहुत ही परेशान हैं संबंधित ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से मनमानी वसूली की जा रही हैं अवैध रूप से इसलिए क्योंकि फड़ वालों से फड़ शुल्क लेने के बावजूद उसकी रसीद नही दी जा रही हैं, ओर शायद जिनकों रसीद दी भी जा रही होगी वो निर्धारित शुल्क की दी जा रही होगी और वसूली अधिक की की जा रही होगी, यह सब संबंधित विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हैं।यह खुलेआम फड़ वालों का उत्पीड़न हैं।
इस संवाददाता ने इस मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और खुलेआम गरीब परिवारों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है यह सब संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता और शुल्क लेकर रसीद नहीं देना यह सरकार के साथ भी धोखाधड़ी है इसलिए इसकी उच्चस्तरीय जांच के आदेश करवाने की कृपा कर संपूर्ण मामले की रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही करने की कृपा करें।
मानवाधिकार आयोग द्वारा दायर जनहित याचिका को गरीब फड़ वालों के मानवाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन और उनके उत्पीड़न से जुड़ा मानते हुए आयोग की डबल बेंच द्वारा याचिका पर तत्काल सुनवाई की गई और आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट तथा सदस्य पूर्व आईपीएस राम सिंह मीना द्वारा कार्यवाही करते हुए मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून को कार्यवाही हेतु नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में प्रकरण की सम्पूर्ण रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।