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देहरादून राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारित करोड़ो रु के प्रतिकर दिलाये करोड़ो की धनराशि पर हुआ समझौता (वीडियों)

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के तत्वावधान में दिनांक 10 जुलाई 2021 को प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक देहरादून ऋषिकेश विकास नगर डोईवाला एवं चकराता जनपद देहरादून की न्यायालयों में कोविड-19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम पुलिस एक्ट वन संबंधित मामले घरेलू हिंसा संबंधित मामले सिविल मामले पारिवारिक मामले चेक बाउंस फौजदारी से संबंधित मामले एवं अन्य सभी ऐसे प्रकृति के बाद जिन में समझौता किया जा सकता था, वह सभी मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किए गए थे।

वीडियों:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नेहा कुशवाहा

उक्त लोक अदालत का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक मोड वर्चुअल मोड के माध्यम से किया गया ।
उक्त लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जिसकी आख्या निम्न दत्त है –
1.मोटर दुर्घटना प्रतिकर बाद में वाद का निस्तारित किया गया और जिसके फलस्वरूप 4890 8600 रुपए की धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलाई गई। सर्वाधिक वाद तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून द्वारा निस्तारित किए गए।
2.138 एन आई एक्ट बाद में 307 वाद निस्तारित किए गए।
3. ऋण वसूली के 36 वाद निस्तारित किए गए।
4. फौजदारी के 3750 शमनीय वाद निस्तारित किए गए ।
5.वैवाहिक वादों के 12 वादों का निस्तारण किया गया।
6. दीवानी मामलों के 51 वादों का निस्तारण किया गया।
7. बिजली वाटर बिल आदि के 17 वादों का निस्तारण किया गया।
इस प्रकार उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित मामलों के निस्तारण हेतु 19 पीठों का गठन किया गया था गठित पीठों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 837 के मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा 69126600 रुपए धनराशि पर समझौता हुआ।

राष्ट्रीय लोक अदालत में फ्री लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किए गए लोक अदालत ने 42 फ्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा रुपए 310 9742 राशि की रिकवरी की गई।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों निस्तारित किए जाने के लिए प्रयास किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालते सरल व त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते हैं ऐसे आदेश अंतिम होते हैं तथा पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।