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देहरादून:थाना रानीपोखरी के एसआई रघुवीर सिंह को मृतक से हैं शान्ति भंग होने का अंदेशा इसलिए मृतक और एक अन्य के विरूद्ध झूठी चालानी कार्रवाई कर रिपोर्ट न्यायालय भेजी

भूपेन्द्र लक्ष्मी

देहरादून के थाना रानीपोखरी में दिनांक 21 जनवरी 2023 को विक्रम सिंह नामक व्यक्ति आया और खुद की जमीन पर परिवार के अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा करने व बेचने को मजबूर करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद इसकी जांच उप निरीक्षक रघुवीर सिंह को दी गई।

#उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह की मृतक से शान्ति व्यवस्था भंग होने की जांच रिपोर्ट#
दिनांक 22 जनवरी 2023 को उप निरीक्षक रणवीर सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट थाने में दाखिल की और तहरीर कराया की प्रथम पार्टी विक्रम सिंह और दूसरी पार्टी जगमोहन सिंह पुंडीर, किरण पुंडीर पत्नी जगमोहन सिंह पुंडीर,निवासी रानीपोखरी, चंद्रमोहन निवासी सहस्त्रधारा रोड देहरादून और सन्दीप शर्मा निवासी नेहरू कॉलोनी देहरादून का आपस में घर की जमीन के बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है तथा दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप,प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे के प्रति शिकायत प्रार्थना पत्र देते रहते हैं तथा भविष्य में अपने पक्ष में लाभ पाने के लिए शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं भविष्य में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु दोनों पक्षों का चालान अंतर्गत धारा 107/116 crpc में न्यायालय किया गया। चालानी रिपोर्ट अलग से न्यायालय प्रेषित की जाएगी।

#उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह की जांच के मौके के गवाह पुलिसवाले#
न्यायालय में प्रेषित रिपोर्ट में प्रथम पक्ष और और दूसरे पक्ष के साथ ही मौके के गवाहों के नाम भी भेजे गए गवाहों में कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र नेगी,मनोज,उप निरीक्षक रघुवीर सिंह और विक्रम सिंह हैं।

#न्यायालय के सम्मन#

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऋषिकेश के यहां से जब संदीप शर्मा निवासी नेहरू कॉलोनी देहरादून और चंद्रमोहन निवासी सहस्त्रधारा रोड देहरादून के यहां सम्मन पहुंचे तो वह हैरान हो गए क्योंकि जिन संदीप शर्मा निवासी नेहरू कॉलोनी के सम्मन भेजे गए थे उनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 2021 को ही हो गई थी और उस समय उनकी उम्र 78 वर्ष थी।

#मृत्यु प्रमाणपत्र#
साथ ही जिस दूसरे व्यक्ति चंद्रमोहन के सम्मन भेजे गए वह व्यक्ति जिस समय पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई उस समय मौके से तो क्या शहर से ही बाहर था उस समय वह गोवा में था जिसके प्रमाण स्वरूप उसके द्वारा अपने टिकट और होटल का पता बताया तथा जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी की फुटेज भी उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया है।

#मृतक के पुत्र द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को दी गई तहरीर#
न्यायालय के नोटिस सम्मान प्राप्त होने के पश्चात मृतक संदीप शर्मा के पुत्र अभिषेक वशिष्ठ द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को शिकायत की गई कि प्रार्थी को न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश का संबंध नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी के स्वर्गीय पिता श्री संदीप शर्मा को आदेशित किया गया कि पुलिस आख्या दिनांक 22 जनवरी 2023 के अनुसार प्रार्थी के स्वर्गीय पिता द्वारा शांति भंग होने का अंदेशा है जिस कारण उनको रु 50,000 का व्यक्तिगत बंधना मा वह इतनी राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया जाए। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को हो गई थी जिससे प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा बिना किसी जांच-पड़ताल के बिना किसी साक्ष्य के प्रार्थी के स्वर्गीय पिता के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट तैयार कर चालान किया गया और जितने भी लोग इस मामले में पक्षकार बनाए गए हैं उनको ना तो मैं जानता हूं ना ही मेरे स्वर्गीय पिता जानते थे और ना ही हमारा आपस में कोई विवाद चल रहा है परंतु पुलिस के इस कृत्य से सिद्ध होता है कि पुलिस द्वारा गंभीर लापरवाही बरते हुए बिना किसी जांच पड़ताल के प्रार्थी के स्वर्गीय पिता के विरुद्ध चालान कर दिया इसलिए मेरे प्रार्थना पत्र पर उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए संबंधितो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।

#दूसरे व्यक्ति चंद्रमोहन द्वारा भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को दी गई तहरीर#
साथ ही दूसरे व्यक्ति चंद्रमोहन द्वारा भी आज दिनांक 5 अप्रैल 2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को इस मामले में शिकायत दी गई कि प्रार्थी को न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश का सम्मन/नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी चंद्रमोहन को आदेशित किया गया कि पुलिस आख्या दिनांक 22 जनवरी 2023 के अनुसार प्रार्थी द्वारा शांति भंग होने का अंदेशा है जिस कारण प्रार्थी के ₹50000 का व्यक्तिगत बंधनामा और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए। प्रार्थी आपको अवगत कराना चाहता है कि वह एक सम्मानित व्यक्ति है जिस दिन की चर्चा आदेश में प्रार्थी के विषय में की गई है उस दिनांक को प्रार्थी उस स्थान को क्या देहरादून में ही मौजूद नहीं था। प्रार्थी अपने परिवार के साथ 24 दिसंबर 2022 से 27 जनवरी 2023 तक गोवा में था, जिसके साक्ष्य के रूप में 24 दिसंबर को दिल्ली से गोवा जाने के टिकट और 27 जनवरी 2023 को गोवा से दिल्ली वापस आने के टिकट संलग्न है। साथ ही प्रार्थी गोवा में जहां रुका था वहां के सीसीटीवी की फुटेज भी है जो मांगने पर दे दी जाएगी तथा पुलिस ने प्रार्थी को किस आधार पर पक्षकार बनाया है यह वह नहीं जानता परंतु पुलिस के इस कृत्य से सिद्ध होता है कि पुलिस द्वारा गंभीर लापरवाही बरते हुए बिना जांच-पड़ताल के प्रार्थी के विरुद्ध चालान कर दिया है। इसलिए आपसे न्याय की अपेक्षा रखते हुए प्रार्थना पत्र आपको सौंप रहा हूं।
आखिर बड़ा सवाल यह है कि एसआई रघुवीर सिंह को झूठी जांच क्यों करनी पड़ी साथ ही मौके के गवाह भी पुलिस वाले बनाए गए मृतक व्यक्ति और घटना के समय शहर से बाहर व्यक्ति के विरुद्ध भी 107/116 सीआरपीसी की चालानी कार्रवाई कर न्यायालय प्रेषित की गई आखिर किस को फायदा पहुंचाने के लिए। जांच अधिकारी एसआई रघुवीर सिंह को आखिर किसने दिया मृतक संदीप शर्मा का नाम पता और दूसरे व्यक्ति चंद्र मोहन का नाम पता चालानी कार्रवाई में डालने के लिए।
एसएसपी साहब ऐसी झूठी जांच करने वालों के विरुद्ध तो कड़ी से कड़ी विभागीय के साथ कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए ताकि इनको कड़ा सबक मिल सके