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बिग-ब्रेकिंग उत्तराखंड: पूरे प्रदेश में 3 महीने के लिए रासुका लगाई गई

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर पूरे प्रदेश में 3 महीने के लिए रासुका लगाई गई।

 

1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए लगाई गई रासुका
अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जारी किए निर्देश,सभी जिलों के जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया।
पिछले दिनों उत्तराखंड में हुई घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के कई इलाको में घटनाएं होने का जिक्र किया गया है ।
पूर्व में उत्तराखंड सरकार ने भी सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का किया था जिक्र।
प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर , शासन द्वारा जारी एक आदेश में भी प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की जताई गई थी आशंका।

NSA (रासुका)कानून

एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) वो कानून है, जिसे राष्‍ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाता है। इस अधिनियम-1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने का कानून है। किसी भी राज्य की सरकार को अगर लगता है कि कोई भी कानून व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी बन रहा है तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बनने पर भी एनएसए के तहत गिरफ्तार करवाया जा सकता है।