भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
संपूर्ण वाक्या इस प्रकार है कि देहरादून के अधिवक्ता अमित भट्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय से जनहित में महाकुंभ 2021 मेला हरिद्वार के बजट से संबंधित सूचनाएं मांगी गई।
सूचना पत्र प्राप्त होने के बाद मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा धारा 6(3) के अंतर्गत शहरी विकास विभाग को अंतरित कर दिया गया,शहरी विकास विभाग द्वारा भी सूचनाओं हेतु सूचना पत्र को कुंभ मेला अधिकारी कार्यालय को अंतरित किया गया।
राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड सूचना आयोग चन्द्र सिंह नपलच्याल ने अपने आदेश में लिखा है कि धीरज कुमार लोक सूचना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी कुंभ मेला 2021 हरिद्वार द्वारा सुनवाई के दौरान पीठ की अवमानना करते हुए अशिष्ट गरिमा के विरुद्ध व्यवहार किया गया, जिससे ऐसा प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना आयोग के अस्तित्व एवं महत्व को नकारा गया है, जो अत्यंत खेदजनक एवं अप्रत्याशित है। उक्त अशिष्टता के समय अपीलार्थी अमित भट्ट, अमित कुमार कनिष्ठ सहायक, कुंभ मेला 2021 हरिद्वार एवं कपिल कुमार अधिशासी अभियंता तकनीकी प्रकोष्ठ कुंभ मेला हरिद्वार पीठ में उपस्थित हैं। पीठ द्वारा लोक सूचना अधिकारी धीरज कुमार शर्मा को शिष्टता और सभ्यता के साथ अपनी बात कहने का अनुरोध किया गया पर उनके द्वारा पीठ के अनुरोध की भी अवहेलना की गई। जिलाधिकारी हरिद्वार से अपेक्षा है कि धीरज कुमार शर्मा लोक सूचना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, कुंभ मेला 2021 हरिद्वार के विरुद्ध अनुशासनहीन व आचरण नियमावली का उलंघन करने पर विभागीय कार्यवाही करें व आयोग को अवगत कराएं।
सूचना आयुक्त के आदेश पश्चात जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पाण्डेय द्वारा सूचना आयुक्त से अभद्रता करने पर लोक सूचना अधिकारी धीरज कुमार शर्मा प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर हरिद्वार को पीठ की अवमानना करते हुए अशिष्ट गरिमा के विरुद्ध व्यवहार अनुशासनहीनता करने एवं आचरण नियमावली के उल्लंघन के दृष्टिगत उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश जारी साथ ही अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हरिद्वार को मामले में जांच हेतु आदेशित किया गया है।