देहरादून:अनुसूचित जाति के ढोल वादक पुष्कर लाल गाँव में बैसाखी मेले के आयोजन पर स्वास्थ्य खराब होने से वह ढोल नहीं बजा पाए जिस पर गांव के सवर्णों ने पंचायत बुलाकर पुष्कर लाल पर 5000 रुपये का जुर्माना लगा दिया तथा जुर्माना भरने के बाद भी ग्रामीणों ने गांव में पंचायत बुलाकर अनुसूचित जाति के परिवारों का बहिष्कार करने और जल, जंगल, जमीन से वंचित रखने का निर्णय लिया गया।
साथ ही उन्हें गांव के प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी न भरने देने की बात भी कही गई।
इस संवाददाता द्वारा उपरोक्त मामले में दायर की गई जनहित याचिका पर मानवाधिकार आयोग उत्तराखण्ड के सदस्य न्यायाधीश गिरधर सिंह धर्मशक्तू द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांकः 16 अगस्त 2024 को जिलाधिकारी चमोली को नोटिस जारी कर आदेश जारी किए गए थे कि जिलाधिकारी चमोली नियत तिथि 12.09.2024 तक प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करेंगे।
आदेश
उपरोक्त जनहित याचिका पर आयोग के सदस्य न्यायाधीश गिरधर सिंह धर्मशक्तू द्वारा और कड़ा रूख अपनाते हुए दिनांकः 21 अगस्त 2024 को पुन: एक और आदेश जारी कर जिलाधिकारी चमोली को निर्देशित किया गया।
आदेश
नोटः-आयोग द्वारा जनपद चमोली मुख्यालय गोपेष्वर के विकासभवन सभागार गोपेष्वर में परिवाद की सुनवाई की जायेगी।
अतः दिनांक 12.09.2024 को 10:30 बजे उक्त सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस मामले में आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में वांछित सूचना/रिपोर्ट दिनांक 12/09/2024 तक उपलब्ध कराये।
विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड की डबल बैंच द्वारा दिनांक 12/09/2024 को चमोली मुख्यालय गोपेश्वर के विकासभवन सभागार में इस केस की सुनवाई की गई, सुनवाई में पीड़ित रणजीत लाल आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और आयोग को बताया गया कि उनका बहिष्कार जारी है।
जिसपर आयोग की डबल बैंच के सदस्य (न्यायाधीश) गिरधर सिंह धर्मशक्तू एवम् सदस्य (आईपीएस) राम सिंह मीना द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी चमोली तथा एसएसपी चमोली को निर्देश जारी कर आदेश दिए गए।
आदेश
पीड़ित रणजीत लाल एवं आशीष जोशी, नायब तहसीलदार, ज्योतिर्मठ आयोग के समक्ष उपस्थित हैं। पीड़ित द्वारा आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बताया गया है कि उनका बहिष्कार जारी है। यह अत्यंत गंभीर विषय है। जिलाधिकारी चमोली एवं पुलिस अधीक्षक चमोली प्रकरण में स्वयं मौके पर जाकर समस्या का समाधान कर कार्यवाही की आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
पत्रावली दिनांकः 25.11.2024 को पेश हो।
विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।