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बॉबी पंवार ने सचिवालय में आईएएस मीनाक्षी सुन्दरम को गाली गलौज कर दी जान से मारने की धमकी मुकदमा हुआ दर्ज

देहरादून:मीनाक्षी सुन्दरम सचिव, उत्तराखण्ड शासन के वरिष्ठ निजी सचिव कपिल कुमार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को दी गई तहरीर।

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आज दिनांक 06.11.2024 को सांय लगभग 06:25 बजे के आसपास मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के कार्यालय कक्ष संख्या 201 में बॉबी पंवार नामक व्यक्ति अपने 02 साथियों के साथ मिलने के लिए आया। सचिव सचिव द्वारा जब उक्त व्यक्ति को मिलने के लिए अपने कक्ष में बुलाया गया तो उसके द्वारा सचिव के समक्ष अत्यन्त दुर्व्यवहार किया गया तथा सचिव को गाली-गलौच, डराने-धमकाने तथा जान से मारने की धमकी गई, जिस पर सचिव ने मुझ कपिल कुमार, अनूप डंगवाल, अपर निजी सचिव को बुलाकर उसे बाहर भेजने के निर्देश दिए गए,परन्तु उक्त व्यक्ति ने सचिव के समक्ष ही हमसे भी धक्का-मुक्की, हाथापाई तथा मारपीट की गई तथा शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न की। 

साथ ही उक्त व्यक्ति द्वारा सचिवालय से बाहर देख लेने की धमकी भी दी गई, जिससे हमें जान-माल के नुकसान की आशंका है। यदि भविष्य में सचिव अथवा हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए पूर्ण रूप से बॉबी पंवार नाम का उक्त व्यक्ति उत्तरदायी होगा।

अतः बॉबी पंवार के दुर्व्यवहार तथा जान से मारने की धमकी के दृष्टिगत सचिव के निर्देशानुसार उक्त व्यक्ति के विरूद्ध तत्काल प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने का कष्ट करें तथा उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उसके विरूद्ध उचित एवं कठोर विधिक कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि भविष्य में इस व्यक्ति के द्वारा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार न किया जा सके।

पुलिस द्वारा तहरीर मिलते ही कोतवाली नगर देहरादून में मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही शुरू की गई।

आज दिनांक 06/11/2024 को कपिल कुमार, वरिष्ठ निजी सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गई की विश्वकर्मा भवन के कार्यालय कक्ष में बॉबी पंवार नाम के व्यक्ति द्वारा अपने 02 अन्य साथियों के साथ सचिव आवास व उनके स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करते हुए गाली- गलौच की गई तथा उन्हे डराते धमकाते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई एवं सरकारी कार्य मे बाधा डाली गई। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में – मुकदमां अपराध संख्या 475/24 धारा 115(2), 352,351(3), 121(1), 132,221 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।पीड़ित पक्ष का मेडिकल कराया गया है साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।