देहरादून के घंटाघर क्षेत्र में स्थित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की पार्किंग का इस्तेमाल आमजनता की गाड़ियां पार्क करवाने के बजाय सेकेंड हैंड कारों का बाज़ार लगवा कार बिक्री का कार्य किये जाने मामलें की मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर की गई थी।
मानवाधिकार आयोग द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एमडीडीए सचिव को इस संबंध में अपनी आख्या 4 सप्ताह तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था।
आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पश्चात् सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा आयोग में प्रस्तुत की गई अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि “Clock Tower Operation & Maintenance Outer Ring Road, Paschim Vihar
Services Pvt. Ltd. GTM House, G-5, Pushkar Enclave.Dwarka, Sector-21,New Delhi-110063 तथा Clock Tower Operation & Maintenance Services Pvt. Ltd. 217, D-21, Corporate Park, New Delhi-110077 को नोटिस जारी किए गए।
नोटिस-
आप अवगत है कि घण्टाघर स्थित एच०एन०बी० कॉम्पलैक्स में आपकी फर्म द्वारा बेसमेन्ट पार्किंग स्थल पर पार्किंग के सम्बन्ध में सामाचार पत्रों में प्रकाशित दिनांक 20/07/2022 को प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा एच०एन०बी० कॉम्पलैक्स का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि आपके द्वारा B-2 Parking floor पर लगभग 55 कार पार्किंग स्थल पर फर्म कर देखों की गाडियाँ स्थायी रूप से काफी लम्बे समय से खड़ी है, जिससे उक्त पार्किंग का लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पा रहा है। स्थल निरीक्षण के दौरान आपको सूचित करने के पश्चात् भी आप अनुपस्थित रहे, जिसके कारण पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा फर्म कार देखों को उक्त लगभग 55 कार पार्किंग स्थलों का अनुबंध कर लिया गया है, जो कि नियम संगत नहीं है, चूँकि उक्त कार पार्किंग आम जनमानस के हित हेतु है। उक्त कार पार्किंग स्थलों को फर्म कार देखों से शीघ्र खाली करवाया जाना है।
Video-
साथ ही निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा कॉम्पलैक्स के ओपन स्पेस में टिन शेड की लगभग 06 दुकानें निर्मित की गयी, जिसमें से कुछ दुकानों के किचन तथा टॉयलेट का पानी बाहर खुले में बह रहा है (फोटोग्राफ संलग्न) जिसके कारण अत्यन्त गंदगी तथा दुर्गन्ध का सामना भी करना पड़ रहा है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर B-2 Parking फर्म कार देखों से खाली कराते हुये, ओपन स्पेस में निर्मित अवैध टिन शेड दुकानों को हटाते हुये तथा रेस्टोरेन्ट से उत्पन्न गंदगी का निस्तारण करते हुये प्राधिकरण को शीघ्र अतिशीघ्र अवगत कराये अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
2- सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा ज़ारी नोटिस में संबंधितो को यह चेतावनी दी गई थी कि “निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा कॉम्पलैक्स के ओपन स्पेस में टिन शेड की लगभग 06 दुकानें निर्मित की गयी, जिसमें से कुछ दुकानों के किचन तथा टॉयलेट का पानी बाहर खुले में बह रहा है।जिसके कारण अत्यन्त गंदगी तथा दुर्गन्ध का सामना भी करना पड़ रहा है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर B-2 Parking फर्म कार देखों से खाली कराते हुये, ओपन स्पेस में निर्मित अवैध टिन शेड दुकानों को हटाते हुये तथा रेस्टोरेन्ट से उत्पन्न गंदगी का निस्तारण करते हुये प्राधिकरण को शीघ्र अतिशीघ्र अवगत कराये अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी”।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु दिए अपने नोटिस को ही भूल गया या? या? या? क्योंकि दिनाँक 20/7/2022 को सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून को नोटिस ज़ारी किए हुए दो वर्ष से ज्यादा होने को है परंतु ओपन स्पेस में निर्मित अवैध टिन शेड दुकानों जस की तस हैं, ओर ना ही एमडीडीए के सहायक अभियन्ता आयोग के नोटिसों का कोई जवाब दे रहे हैं।
आदेश-
एमडीडीए के सहायक अभियन्ता द्वारा जवाब नहीं भेजने पर आयोग द्वारा अब कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आदेश पारित किए गए।
आदेश-
सहायक अभियन्ता, एमडीडीए द्वारा आख्या प्रेषित नहीं की गई है। पुनः नोटिस जारी हो कि वह आगामी दिनांक को स्वयं उपस्थित होकर अपनी आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
Immediate FIR should be made against these corrupt and rackless government servents paid by public money under various sections available under BNS and they should be jailed otherwise the cities of this country and specially Dehradun will not survive very long already cities started dying!