भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
जिला देहरादून में कोरोना संक्रमण के बहुत ज़्यादा बढ़ते मामलों को देख जिलाधिकारी देहरादून डॉ.आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा कड़ा कदम उठाते हुए साप्ताहिक बंदी के दिन रविवार को केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। खुलनें वाले प्रतिष्ठानों में केवल दूध,दवा, फल-फूल -सब्जी की दुकानें तथा पेट्रोल-पंप तथा गैस -एजेंसियां मिठाई , बेकरी, माँस की दुकानें (जिनके पास वैध लाईसेंस हैं) और नाई की दुकानें शामिल हैं।
पूर्व में मिठाई , बेकरी, माँस की दुकानें (जिनके पास वैध लाईसेंस हैं) और नाई की दुकानों को साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रखने के जो आदेश थे वह वापिस ले लिए गए हैं तथा कल इन सेवाओं को छोड़ पूरे शहर के बाजार बंद रहेंगे,और जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इसका अनुपालन नहीं करने और बिना अनुमति दुकान खोलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सवाल यह हैं कि जिलाधिकारी देहरादून द्वारा साप्ताहिक बंदी के पिछले सप्ताह के आदेशों में शराब की दुकानें खुली रहेंगी ऐसे कोई आदेश नहीं थे परंतु फिर भी पिछले सप्ताह की साप्ताहिक बंदी में शराब की दुकानें खुली रही परंतु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा कल दिनांक 06-12-2020 दिन रविवार की साप्ताहिक बंदी के आदेशों में शराब की दुकानें खुलने संबंधी कोई आदेश नहीं है परंतु फिर भी खोलेंगे तो क्या जिस तरह पिछले सप्ताह इनके विरूद्ध साप्ताहिक बंदी में दुकानें खोलने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई परंतु अब भी आदेशों में साप्ताहिक बंदी में शराब की दुकानें खोलने हेतु कोई आदेश नहीं है अगर फिर भी खोलेंगे तो क्या कार्यवाही होगी । साथ ही क्या शराब की दुकानें क्या आवश्यक सेवाओं की वस्तु में आती हैं ?
साथ ही ऐसे वैवाहिक समारोह जो पूर्व में निर्धारित किए गए हैं तथा जिसको सम्पादित करने के लिए पूर्व अनुमति ली गई है ऐसे वैवाहिक समारोह के आयोजन में साप्ताहिक बन्दी के अन्तर्गत छूट होगी। साप्ताहिक बंदी में रेस्तरां व होटल आदि मात्र होम डिलीवरी कर सकेंगे और जो प्रतिष्ठान सामान की होम डिलीवरी करती हैं, उन्हें सामान की होम डिलीवरी की छूट होगी परंतु प्रतिष्ठान सार्वजनिक रूप से बंद रहना चाहिये।इसके साथ ही टिफिन सर्विस की भी छूट रहेगी।