भुपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुहर्रम का जलूस निकालने संबंधी याचिका की गई ख़ारिज ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं कि अगर हम इस जलूस को निकालने की इजाज़त देगें तो अराजकता फैलेगी और फिर एक समुदाय विशेष को कोरोना फैलाने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिससे लोगों के स्वास्थ्य को ख़तरा पैदा हो ।
मुहर्रम का जुलूस निकालने संबंधी याचिका शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद द्वारा दाखिल की गई थी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूरे देश पर लागू होने वाला कोई आदेश नहीं दे सकते, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपील की थी कि हमें कम से कम लखनऊ में जुलूस की इजाज़त दी जाए । इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा गया ।
समय कोरोना का संक्रमण अपने चरम सीमा पर है, पिछले 24 घंटे में देश में 75 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं जो कि पिछले पांच महीनें में एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वालों की सर्वाधिक संख्या है ।