एक्सक्लूसिव

ऐसा क्या कर दिया MDDA सचिव ने,जो कमिश्नर गढ़वाल और VC को हो गए नोटिस

देहरादून:कमिश्नर गढ़वाल और VC- MDDA नोटिस जारी 

देहरादून नगर निगम के पार्षदों द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव को पत्र सौंपकर स्पष्ट रूप से आरोप लगाए गए हैं, कि यदि आज देहरादून की फिजा या आबोहवा खराब करने का काम यदि कोई कर रहा है तो वह सिर्फ आपका विभाग एमडीडीए कर रहा है। आपके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से अच्छे खासे हरे भरे दून की तस्वीर ही बदल गई है, अवैध इमारतों एवं मालों/कॉम्प्लेक्सों के चक्कर में पानी के स्रोत, पार्क, नाले, खाले खत्म हो गए हैं आपका विभाग अपने डेवलपमेंट एवं कमीशनखोरी के चक्कर में प्रदेश का व प्रदेश की जनता का नुकसान करने पर आमदा है।

पार्षदों द्वारा अपने पत्र में निम्न आरोप लगाए गए हैं।

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धोरण के राजेश्वर नगर फेज 1 के खसरा नंबर 463 में नगर निगम देहरादून की स्वामित्व वाली भूमि को नगर निगम ने आपके विभाग के भरोसे पर एनओसी दी थी परंतु आपके अधिकारियों की मिलीभगत से किसी एनजीओ एवं भू माफिया को संपत्ति का कब्जा दे दिया गया है।

एमडीडीए अधिकारियों की मिलीभगत से जाखन क्षेत्र में अनेकों अवैध मॉल, फ्लैटों, प्लॉटिंग का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है।

 

एमडीडीए अधिकारियों की मिलीभगत से दून विहार जाखन में आवास विकास की आवासीय भूमि पर व्यवसायिक होटल, कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं।

शहर में किसी भी मॉल,फ्लैटस में पार्किंग की व्यवस्था, पानी के स्टोरेज की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था सुचारु रुप से नहीं है, कभी भी एमडीडीए के अधिकारियों ने इसकी जांच तक नहीं की है।

इस संवाददाता द्वारा राज्यहित जनहित के इस प्रकरण में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया था कि देहरादून नगर निगम के भाजपा पार्षदों द्वारा एमडीडीए के अधिकारियों पर बहुत ही गंभीर प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, और उसके प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं इसलिए राज्यहित जनहित में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश कर संपूर्ण मामले की रिपोर्ट तलब करने की कृपा करें, प्रकरण बहुत ही गंभीर है, इसलिए एमडीडीए के उच्च अधिकारी अपने अधिकारियों को बचाने का प्रयास भी कर सकते हैं।

मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की गई थी और एमडीडीए सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था।

आयोग द्वारा प्रथम नोटिस दिनांक 21 अप्रैल 2022 को जारी कर जवाब मांगा गया था, उसके बाद और भी कई नोटिस जारी किए और आज लगभग दो साल से ज्यादा होने पर भी राज्यहित जनहित से जुड़े मामले में MDDA सचिव ने आयोग में शिकायत से संबंधित अपना जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया है।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कराने व गलत नक़्शे पास करने की शिकायत पर कई नोटिसों के बाद भी जवाब ना देने पर आयोग के सदस्य न्यायाधीश गिरधर सिंह धर्मशक्तू द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए कड़े आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश

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प्रकरण वर्ष 2022 से लम्बित है। सचिव, एम०डी०डी०ए० देहरादून को कई तिथियाँ दिये जाने के उपरान्त भी उनकी ओर से आख्या प्रस्तुत नहीं की जा रही है। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। सचिव, एम०डी०डी०ए० देहरादून को नोटिस अध्यक्ष, एम०डी०डी०ए० देहरादून/आयुक्त गढ़वाल मण्डल के माध्यम से तामील कराया जाये। वह आवश्यक रुप से अपनी आख्या नियत तिथि तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

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विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।