एक्सक्लूसिव

एक्सक्लुसिव: आरटीआई में मांगी जानकारी अनिवार्य योग्यता अहर्ता पूरी न करने वालों को थाने कोतवाली के चार्ज देकर कही उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना तो नही की जा रही

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी

समस्त मामला इस प्रकार है कि पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को जनहित में आदेश जारी किए गए की थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर/ एसएचओ) की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम पात्रताए निम्नवत होंगी।
1- थाना अध्यक्ष की नियुक्ति निरीक्षक/उपनिरीक्षक की वरिष्ठता उपयोगिता,जनता के मध्य कार्य व्यवहार एवं ईमानदारी के संबंध में आम छवि एवं कार्य दक्षता के आधार पर की जाएगी।
2- उप निरीक्षक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली गई हो।
साथ ही सबसे विशेष आदेश के बिंदु संख्या 2 के उपखंड 3 में आदेश जारी किए गए कि————————-
3- थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर/एसएचओ)के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी को विगत 3 वर्षों में किसी प्रकार के प्रतिकूल मंतव्य/परिनिंदा लेख से दंडित ना किया गया हो।
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सवाल यह हैं कि पुलिस मुख्यालय के आदेश का सब जिलों में पालन हो रहा हैं या नही इसकी जाँच भी की जानी चाहिये क्योंकि जाँच से यह सच सामने आ जायेगा कि पुलिस मुख्यालय के आदेशों का पालन किया जा रहा हैं या नहीं तथा पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के आदेशों का अनुपालन करने के बजाय जो थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज बनने के लिए अनिवार्य योग्यता अहर्ता पूरी नही करते हैं,उन्हें भी आदेशों की अवहेलना कर थाने, कोतवालीयों ओर चौकियों का चार्ज दे रखा हो।
साथ ही पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के आदेशों की अवहेलना कर अगर वह थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज जो चार्ज हेतु अनिवार्य योग्यता अहर्ता पूरी नही करते ओर फ़िर भी उन्हें चार्ज दे रखा हैं तो क्या इसपर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए अगर होगी तो कब तक होगी?
पुलिस मुख्यालय के अत्यन्त ही जनहित के आदेशों का पालन किया जा रहा हैं या नही इसीलिए इस संवाददाता द्वारा लोक सूचना अधिकारी पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून से आज दिनाँक को पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्य डीजी -1-114-2020(1) दिनांक 23-1-2021 के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की सूचना जनहित में विभागीय प्रमाण सहित मांगी गई हैं ।


1- यह की समस्त उत्तराखंड राज्य में जितने भी थाने कोतवाली चौकियां हैं समस्त की सूचना विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाएं।
2- यह कि इन थाने कोतवाली, चौकियों के थानाध्यक्ष निरीक्षकों चौकी प्रभारियों में से कितने ऐसे लोग हैं जो पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के सलंग्न पत्र के अनुसार थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज बनने के लिए अनिवार्य योग्यता अहर्ता पूरी करते हैं विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं।
3- यह कि इन थाने कोतवाली, चौकियों के थानाध्यक्ष निरीक्षकों चौकी प्रभारियों में से कितने ऐसे लोग हैं जो पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के सलंग्न पत्र के अनुसार थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज बनने के लिए अनिवार्य योग्यता अहर्ता पूरी नही करते हैं विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं।
4- यह की जितने भी थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज सलंग्न पत्र के अनुसार अनिवार्य योग्यता पूर्ण नहीं करते हैं उन समस्त के नाम पदनाम तैनाती तथा उन्हें चार्ज देने वाले अधिकारियों के नाम पदनाम तैनाती समस्त सूचनाएं विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाएं।
5- यह कि थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज को चार्ज देने से पहले उसके सेवा अभिलेख,कैरेक्टर रोल की जांच करने या करवाने की जिम्मेदारी पुलिस के किस अधिकारी की है, समस्त की सूचना विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाएं।
6- यह की उत्तराखंड के समस्त जिलों में जितने भी थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज चार्ज पर तैनात है और जिन पर वर्तमान में न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं तथा कितने लोग गंभीर प्रकृति की जांचों में व न्यायिक जांच आयोग द्वारा की गई जांच में दोषी पाए गए हैं समस्त की सूचना विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाएं।
7- यह की सलंग्न पत्र के बिंदु संख्या दो के तीसरे उपखंड में लिखा गया है कि “थाने के प्रभारी अधिकारी (स्टेशन ऑफिसर/एसएचओ)के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी को विगत 3 वर्षों में किसी प्रकार के प्रतिकूल मंतव्य/परिनिन्दा लेख से दंडित ना किया गया हो”। पुलिस मुख्यालय इस आदेश के बाद भी थाना प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज को उसके अभिलेख करेक्टर रोल की जांच किए बिना ही चार्ज देने वाले अधिकारियों के नाम पदनाम समस्त की सूचना विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध कराएं।
8- यह कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सेवा अभिलेख चरित्र पंजिका की जांच करने के लिए जिलों को दिए गए निर्देशों की सूचना विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध कराएं।
9- यह की जितने भी थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक चौकी इंचार्ज चार्ज की योग्यता अहर्ता को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें थाना कोतवाली का चार्ज देने का आधार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं।