भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
सम्पूर्ण मामला इस प्रकार हैं कि उत्तराखंड में वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत को आचार संहिता के उल्लंघन मामले में रुद्रप्रयाग जिला कोर्ट ने तीन महीने की सज़ा के साथ एक हजार रुपये ज़ुर्माने की सज़ा सुनाई गई ।
गौरतलब है कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना और प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा था। इस मामले में रुद्रप्रयाग सीजेएम कोर्ट में मुकदमा चला।
आज मंगलवार को जिला न्यायालय में मामले में निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत वन मंत्री को दोषी पाया।इसके बाद वन मंत्री डा. रावत को मौके पर जमानत भी दे दी गई।
मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। उच्च न्यायालय नैनीताल के विशेष निर्देश (जिसमें सांसद/विधायक पर दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई व निर्णय देने की बात कही गई है) के तहत मामले में कार्रवाई पूरी की गई।
इसी मामलें में इस वर्ष सात फरवरी को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मंत्री हरक सिंह को एक घंटे तक कठघरे में खड़ा भी रखा था।