भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
संपूर्ण वाक्या इस प्रकार है कि जनहित राज्यहित में सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संवाददाता द्वारा लोक सूचना अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय देहरादून से सी.पी.यू.(सिटी पैट्रोल यूनिट देहरादून)द्वारा दिनाँक-13-01-2020 से दिनाँक 20-01-2020 तक समस्त प्रकार के वाहनों के किये गये चालान, कार्यवाही आदि तथा चालानों के एवज में जमा की गयी धनराशि आदि से संबंधित निम्न पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी गई :-
1- यह कि दिनाँक-13-01-2020 से दिनाँक 20-01-2020 तक कुल जितने भी वाहनों की चालान/सीज आदि की कार्यवाही की गयी प्रत्येक वाहन के क्रमानुसार प्रत्येक दिन की सूचना चालान/सीज आदि की कार्यवाही करने वाले सी.पी.यू.कर्मियों के नाम पदनाम सहित विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाये ।
2- यह की बिंदु संख्या एक के अनुसार समस्त वाहनों का चालान कार्रवाई जिन धाराओं में की गई इन धाराओं में वसूल की जाने वाली जुर्माने की धनराशि प्रत्येक वाहन के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं
3- यह की बिंदु संख्या एक के अनुसार जितने भी वाहनों चालकों से मौके पर ही चालान की धनराशि वसूली गयी जितनी धनराशि वसूली गई धनराशि को जिस दिनांक को कोष में जमा कराया गया प्रत्येक वाहन के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं
4- यह कि बिंदु संख्या एक के अनुसार जितने भी वाहनों को सीज किया गया उनमें से जितने वाहनों को यातायात विभाग द्वारा जितना भी जुर्माना वसूल कर कर छोड़ा गया जिस दिनाँक को छोड़ा गया तथा वसूली गई धनराशि को जिस दिनांक को कोष में जमा कराया गया प्रत्येक वाहन के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं ।
5- यह की बिंदु संख्या एक के अनुसार जितने भी सीज वाहनों का मामला माननीय न्यायालय भेजा गया प्रत्येक वाहन के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाएं ।
लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय/अपराध) जनपद देहरादून द्वारा बिंदु संख्या दो की सूचना अधूरी उपलब्ध करवाने तथा बिंदु संख्या 4 की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र के समक्ष प्रथम अपील योजित की गई प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र ने अपील की सुनवाई करते हुए दिनांक 7 सितंबर 2020 को लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय/अपराध) देहरादून को निर्देशित किया गया कि बिंदु संख्या 4 में जो सूचना अपीलार्थी ने मांगी है उसके सापेक्ष जिन वाहनों को रिलीज़ किया गया हैं, उन वाहनों की सूची उपलब्ध करवाई जाए जिन्हें सम्मन शुल्क वसूल कर छोड़ा गया है साथ ही उक्त धनराशि राजकोष में किस तिथि को जमा की गई उसकी प्रमाणित सूचना भी उपलब्ध करवाई जाए तथा बिंदु संख्या 2 में भी मांगी गई सूचना के सापेक्ष उचित प्रतीत होती है । अपीलार्थी का कथन है कि किन-किन धाराओं में कितनी कितनी धनराशि का दंड नियत है । जैसे कि बिना-हेलमेट,ओवरस्पीड,ओवरलोड आदि से संबंधित नियम आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है से संबंधित समस्त सूचनाएं 3 सप्ताह के अंदर आवेदक अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए अनुपालन से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय/अपराध) ने अपीलीय अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र के आदेशों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई हैं ।
आखिर सवाल यह है कि सिटी पेट्रोल यूनिट(सीपीयू) की सूचनायें जो सीज वाहनों से शुल्क लेकर उन्हें छोड़ने तथा छोड़े गए वाहनों की सूची तथा उन वाहनों से ज़ुर्माने के तौर पर वसूली गई धनराशि और वसूली गयी धनराशि को कोष में किस दिनांक को जमा किया गया तथा किन-किन धाराओं में कितनी-कितनी धनराशि का दण्ड नियत है से संबंधित हैं और यह सूचनाये तो ऐसी हैं कि अपीलीय अधिकारी के आदेशों पश्चात उपलब्ध करवा दी जानी चाहिये थी जो उपलब्ध नही करवाई गई । आख़िर इन राज्यहित जनहित की सूचनाओं में ऐसा क्या हैं जो पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के आदेशों के पश्चात भी उपलब्ध नहीं करवाई गयी हैं ।