खुलासा

RTI:सूचना के अधिकार में एक्सक्लुसिव खुलासा पुलिसकर्मियों को लाईन हाज़िर करना नहीं हैं कोई सजा

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी 

सूचना के अधिकार में एक्सक्लुसिव खुलासा अधिकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों को लाईन हाज़िर करना नहीं हैं कोई सजा क्योंकि लाईन हाज़िर से संबंधित नहीं हैं कोई नियमावली।
सम्पूर्ण मामला इस प्रकार हैं कि इस संवाददाता द्वारा लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण देहरादून से लाईनहाजिर, निलंबन तथा बर्खास्तगी से संबंधित सूचनाएं मांगी गई।
1- लाईनहाजिर के संबंध में की जाने वाली विभागीय कार्यवाही की सूचना विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाएं।
1- निलंबन के संबंध में की जाने वाली विभागीय कार्रवाही की सूचना विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाएं।
3- बर्खास्तगी के संबंध में की जाने वाली विभागीय कार्रवाही की सूचना विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाएं।
लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाएं उपलब्ध ना करवाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल परीक्षेत्र उत्तराखंड के समक्ष प्रथम अपील आयोजित की गई प्रथम अपील करने के पश्चात जो सूचनाएं प्राप्त हुई वह चौंकाने वाली थी क्योंकि बिंदु 1 की सूचना जो पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को लाईन हाजिर में की जाने वाली विभागीय कार्रवाही करने संबंधित थी उसमें उत्तर दिया गया कि लाईनहाजिर के संबंध में की जाने वाली कार्रवाही से संबंधित जो सूचना मांगी गई है उस सूचना के संबंध में अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि लाईनहाजिर के संबंध में पृथक से कोई नियमावली नहीं है।

निलंबन तथा बर्खास्त करने से संबंधित सूचनाओं में नियमावली की छायाप्रति उपलब्ध उपलब्ध करवा दी गई।


आखिर सवाल यह है कि क्या पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को अनुशासनहीनता करने पर जो लाईनहाजिर किया जाता है क्या वह मात्र दिखावा है क्योंकि जब लाईनहाजिर करने से संबंधित कोई नियमावली ही नहीं है तो कार्यवाही कहां से होगी आखिर कब बनेगी लाईनहाजिर से संबंधित पृथक से नियमावली

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