भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
आमजनता की जानमाल की हानि से जुड़ा हुआ सम्पूर्ण वाक्या यह हैं कि जसपाल सिंह राणा नायब तहसीलदार देहरादून सदर और आनन्द सिंह रावत राजस्व उपनिरीक्षक देहरादून ने थाना नेहरुकालोनी में आकर अपने बयान दर्ज करवाये ।
मैं आज बाईपास रोड मोथरोवाला चौक पर स्थित Dr. Ahujas pathology and imaging centre (south centre) में हो रही कोरोना जाँच में सोशल डिस्टेन्स का पालन ना करने का संज्ञान लेने हेतु मैं जसपाल सिंह राणा नायब तहसीलदार सदर देहरादून अपने साथ आनन्द सिंह रावत राजस्व उपनिरीक्षक देहरादून को लेकर उक्त पैथोलोजी लैब पर समय करीब 11.30 बजे निरीक्षण हेतु गया मौके पर उक्त आहुजा पैथोलोजी लैब में काफी भीड उपस्थित थी जो कि कोरोना जाँच हेतु आये लोगों की थी उक्त पैथोलोजी लैब के संचालक डा0 आलोक आहुजा द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराने हेतु कोई भी उचित सुरक्षा उपाय नही किये गये थे । मौके पर मुझ तहसीलदार जसपाल सिंह राणा द्वारा उक्त पैथोलोजी लैब का निरीक्षण किया गया तो लैब में टेस्ट करवाने हेतु आये लोगों द्वारा नाही सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जा रहा था तथा कई व्यक्तियो द्वारा मास्क भी नही पहना गया था । मौके पर मुझ तहसीलदार द्वारा थाना नेहरू कालोनी बाईपास चौकी से उ0नि मानवेन्द्रसिहं गुसाई का0 589 हितेश कुमार व का0 1506 गौरव कुमार को बुलाया गया जिनके द्वारा उक्त भीड को सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करवाते हुए लाईन में टेस्ट करवाने हेतु खडा कराया गया। पैथोलोजी संचालक डा0 आलोक आहुजा जो लैब में मौजूद नही था के द्वारा लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर बिना सुरक्षा उपायो के अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों की जान की परवाह किये बगैर कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को बढावा दिया जा रहा था तथा उक्त व्यक्ति द्वारा श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट देहरादून महोदय के आदेशो के माध्यम से अधिरोपित प्रतिबन्धों के क्रम में बिना उचित सुरक्षा उपायों के धारा 144 CRPC का उल्लंघन किया जा रहा हैं। तथा श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून महोदय द्वारा निर्गत विधि पुरक प्रख्यापित आदेश व अधिरोपित प्रतिबन्धों की अवेहलना की जा रही थी तथा वर्तमान मे कोरोना संक्रमण के मध्यस्त लोकसेवक द्वारा जनहित आदेशो एंव धारा 144 द0प्र0सं0 का पालन न करने के आधार पर धारा 188 भादवि एंव आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51(ख) मे निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो उक्त अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है इनके विरूध अभियोग पंजीकृत किया जाना न्योचित है ।
नायब तहसीलदार देहरादून की तहरीर और बयानों के बाद अहूजा पैथोलॉजी के संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया ।
परंतु सवाल यह है कि आहूजा पैथोलॉजी लैब के संचालक मालिक द्वारा एहतियात क्यों नहीं बढ़ती जा रही एक तरफ तो आप लोगों के टेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं इस आहूजा लैब संचालक के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही इस लैब संचालक मालिक के इंतजामों से ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ पैसे से प्यार है ना कि पीड़ित जनता से ।
पूर्व में भी डॉक्टर आलोक आहूजा पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था इस संबंध में एक समाचार पत्र का समाचार संलग्न हैं ।