भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
नैनीताल: मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह मामला सुना गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को तलब किया मगर अवकाश पर होने के कारण कोर्ट ने एसएसपी के वर्चुअल पेश नहीं होने पर सख्त नाराजगी प्रकट की तो फिर डीजीपी वर्चुअल पेश हुए।
प्रकरण यह हैं कि एक व्यक्ति कुलदीप सिंह का संपत्ति को लेकर मंजूर हुसैन के साथ विवाद चल रहा था। मामले में कुलदीप ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उनके पड़ोस में रहने वाले युवक ने सोमवार सुबह उनके घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया। जिसका उनकी पत्नी ने विरोध किया तो युवक ने उसे धक्का दे दिया। तब तक युवक की बहन और अन्य स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। युवक की बहन खुद को अधिवक्ता बताते हुए बार एसोसिएशनके वकीलों से पिटवाने की धमकी देने लगी। युवक और अन्य परिजनों ने मिलकर पत्नी के साथ मारपीट कर दी। वह जब पत्नी को बचाने पहुंचे तो युवक की बहन उसे भी धमकाने लगी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपित साउद हुसैन पुत्र मंजूर हुसैन निवासी हांडी-बांडी के खिलाफ आइपीसी की धारा 323, 504, 506, 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। उसकी बहन सना हुसैन तथा एक अन्य आरोपित रेहान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह प्रकरण हाई कोर्ट पहुंच गया क्योंकि मामले में एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं करने व दूसरे पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के साथ आरोपित की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया गया।
मुख्य न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह मामला सुना गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को तलब किया मगर अवकाश पर होने के कारण कोर्ट ने एसएसपी के वर्चुअल पेश नहीं होने पर सख्त नाराजगी प्रकट की तो फिर डीजीपी वर्चुअल पेश हुए और उन्होंने कोतवाल को संस्पेंड करने व उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानकारी अदालत को दी गयी ।