खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका शुक्रवार को एसीजेएम की कोर्ट ने खारिज कर दी है। बृहस्पतिवार को ही गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी।
वादी पक्ष के अनुसार, 26 जनवरी को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर कई राउंड फायरिंग की थी। पुलिस ने चैंपियन और अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 27 जनवरी को कोर्ट ने चैंपियन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
जांच के बाद पुलिस ने 27 फरवरी को न्यायालय में चार्जशीट पत्र दाखिल कर दी थी, जिसमें हत्या के प्रयास की धारा हटा दी गई। इसके स्थान पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई थी। यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 की जगह धारा 110 सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट भेजी गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इमरान मोहम्मद खान की अदालत में पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।