एक्सक्लूसिव

बाजारों में बिक रहे पैक्ड और खुले दूध मामलें में आयोग ने जवाब न देने पर जिला देहरादून के खाद्य सुरक्षा/अभिहित अधिकारी को सशपथ बयान देने हेतु किया नोटिस जारी

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी 

बाजारों में बिक रहे पैक्ड और खुले दूध मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड ने जिला देहरादून के खाद्य सुरक्षा/अभिहित अधिकारी को बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी जवाब न देने पर खेद प्रकट किया गया और उन्हें सुनवाई की अगली तिथि में सशपथ बयान देने हेतु नोटिस जारी किया गया ।
सम्पूर्ण मामला इस प्रकार हैं कि बाजारों में बिक रहे पैक्ड और खुले दूध से मलाई गायब मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था और इस मामलें में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी देहरादून को दिनाँक 10-7-2019 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी देहरादून द्वारा इस सम्बन्ध में आयोग में आख्या दाखिल की गयी जिसमें अवगत कराया गया है कि 01 जुलाई एवं 18 अगस्त 2019 तक 23 नमूने संग्रहित कर जाँच हेतु राजकीय खाद्य विष्लेषणषाला रूद्रपुर भेजे गए तथा माह मार्च 19 से जून 19 तक 28 नमूने सग्रहित किये गये थे तथा अधोमानक नमूनों की संख्या 05 बतायी गयी है जिसके सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही गतिमान हैं तथा यह भी कहा गया है कि 11नमूनों में पानी की मात्रा के चलते एस0एन0एफ0 के निर्धारित मानकों से विचलित पाये गये दूध में सोडा यूरिया न्यूटीलाईजर आदि की भी जाँच की गयी किसी ऐसे अपमिश्रण की पुष्टि नही पायी गयी।अतः आगामी तिथि को वह उक्त नमूने की जांच की अध्यतन स्थिति से आयोग को अवगत करायेगे।
आयोग द्वारा सुनवाई आख्या प्रस्तुत करने हेतु दिनाँक 11, मई, 2020 नियत की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी/ अभिहित अधिकारी देहरादून की ओर से आयोग के आदेश के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी आयोग द्वारा सुनवाई की अगली तिथि नियत करते हुए आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी/ अभिहित अधिकारी देहरादून की ओर से आयोग के आदेश दिनांक 11.05.2020 एवं दिनांक 06.01.2020 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कुछ बिन्दुओं की रिर्पोट अभी भी अप्राप्त दिखने पर आगामी तिथि को वह नमूनों में की गयी अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति की आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सुनवाई की तिथि 19.08.2020 नियत की गयी ।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी देहरादून को आयोग द्वारा बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी आख्या दाखिल नही की गयी जिसपर आयोग ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अत्यन्त खेदजनक है परंतु आयोग की इस टिप्पणी के बाद भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी देहरादून द्वारा आयोग में आख्या नही की गयी जिसपर आयोग द्वारा पुनः नोटिस जारी कर आदेशित किया गया कि वह आगामी तिथि तक अवष्य आख्या दाखिल करें आख्या दाखिल न करने की स्थिति में वह किसी वरिष्ठ भिज्ञ अधिकारी को समस्त अभिलेखों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित करेंगे जिससे उनका सषपथ बयान अंकित किया जा सके तथा सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.2021नियत की गयी हैं ।

आखिर सवाल यह है कि जिला देहरादून के खाद्य सुरक्षा/अभिहित अधिकारी द्वारा आमजनता के इस जनहित के और जानमाल की हानि से जुड़े हुए मामले में आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा कहीं कुछ राज तो नहीं इसमें ?

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