देहरादून: छापे के दौरान मौके पर भारी मात्रा में नकली पनीर मिलने पर भी कार्यवाही नहीं,DSO को नोटिस
देहरादून के रायवाला क्षेत्र के हरिपुरकलां क्षेत्र में पनीर के सैंपल फेल होने के बाद भी नकली पनीर बनाने वाले पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई जबकि नकली पनीर बनाने व क्षेत्र में इसकी सप्लाई होने से लोगों की जान के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है
इस संवाददाता द्वारा उपरोक्त मामले में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि ‘देहरादून के रायवाला क्षेत्र के हरिपुरकलां में नकली पनीर बनाने वाले प्लांट पर विभाग द्वारा छपेमारी की गई थी विभागीय टीम द्वारा प्लांट से लिए गए पांच सैंपल फेल होने के बावजूद खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी तक नकली पनीर बनाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई है।
यह कि 29 जून को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गढ़वाल उपायुक्त आरएस रावत के नेतृत्व में हरिपुरकलां सुखी नदी के पास पनीर प्लांट में छापेमारी की थी। मौके पर टीम को भारी मात्रा में नियम विरुद्ध हानिकारक पदार्थ मिले। टीम ने प्लांट से करीब तीन क्विंटल पनीर, 80 किलो आरारोट, 60 लीटर एसेटिक एसेटिक एसिड, एसिड, 10 लीटर पॉम ऑयल बरामद किया। टीम ने मौके से पांच सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजे, जिनमें पनीर के तीन पॉम ऑयल एक और एक एसेटिक एसिड का नमूना लिया गया। जांच में पनीर के तीनों सैंपल फेल हो गए बावजूद इसके देहरादून जनपदीय अधिकारी नकली पनीर बनाने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं’।
अत: माननीय महोदय जी से निवेदन हैं कि शिकायत का विषय बहुत ही गंभीर और स्पष्ट रूप में से आमजन से जुड़ा हुआ है इसलिए जनहित में रिपोर्ट तलब कर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें।
मानवाधिकार आयोग के सदस्य (आईपीएस) राम सिंह मीना द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून को निर्देशित कर आदेश जारी किए गए:-
आदेश
शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी ने देहरादून के रायवाला क्षेत्र के हरिपुरकलां में पनीर के सैंपल फेल होने के बाद भी नकली पनीर बनाने वालों पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की है।
शिकायत की प्रति जिलापूर्ति अधिकारी, देहरादून को भेजी जाए कि वे इस सम्बन्ध में अपनी आख्या आगामी दिनांक से पूर्व आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को सूचीबद्ध की जाये।