नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के परिवार को नियम विरुद्ध तरीके से पांच सुरक्षा गार्ड और निजी वाहन को पायलट कार बनाकर हूटर बजाने की अनुमति दिए जाने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सचिव गृह, डीजीपी,आईजी सुरक्षा,एसएसपी हरिद्वार, जिलाधिकारी हरिद्वार, कुंवर देवयानी कुंवर नरेंद्र सिंह कुंवर दिव्य प्रताप सिंह व कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने इन सभी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की नियत तिथि 8 दिसम्बर तय की है।
हरिद्वार निवासी इमरान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की संयुक्त खण्डपीठ ने दिया है। याचिकाकर्ता इमरान का कहना है कि खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन समेत उनके परिवार के कुल चार सदस्यों को नियम विरुद्ध तरीके से पांच सरकारी सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं।
साथ ही उन्होंने अपने निजी वाहन को पायलट कार बनाकर उस पर हूटर लगा रखा है जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी सुरक्षा का दुरुपयोग करते हैं। बेवजह हूटर बजाते हैं।
याचिकाकर्ता न्यायालय को बताया कि कुंवर प्रणव सिंह को कोई धमकी या थ्रेट नहीं है। उनकी सुरक्षा में लगे गनरो का दुरुपयोग हो रहा है। वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि किन- किन लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, इस पर राज्य सरकार एक कमेटी गठित करेगी। यह कमेटी जांच करने के उपरांत ही सुरक्षा देने की मंजूरी देगी। अभी तक सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया है।