भूपेंदर कुमार लक्ष्मी
नई दिल्ली:काले धन के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच काले धन की सूचना संधि के स्वत: आदान-प्रदान की नई व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की दूसरी लिस्ट भारत सरकार को स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है। स्विट्जरलैंड ने कहा कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई हैं ।
ग़ौरतलब हैं कि इससे पहले स्विट्जरलैंड ने सितंबर 2019 में भारत समेत 75 देशों के साथ जानकारी साझा की थी। काले धन से लड़ने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर भारत को स्विस बैंक में उसके नागरिकों की जानकारी दी गयी थी।
स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा है कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई है। भारत उन 86 देशों में शामिल है, जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने इस साल AEOI पर वैश्विक मानकों के ढांचे के भीतर वित्तीय खातों की जानकारी का आदान-प्रदान किया है।
100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में अधिकारियों ने आगे कहा कि इस वर्ष 86 देशों के साथ स्विट्जरलैंड की ओर से तीन मिलियन से अधिक वित्तीय खातों के बारे में जानकारी के समग्र आदान-प्रदान में एक ‘बड़ी संख्या’ भारतीय नागरिकों और संस्थाओं से संबंधित है। अधिकारियों ने कहा कि स्विस अधिकारियों ने पिछले एक साल में 100 से अधिक भारतीय नागरिकों और संस्थाओं के बारे में जानकारी साझा की है। ये मामले ज्यादातर पुराने खातों से संबंधित हैं, जो 2018 से पहले बंद हो सकते हैं, जिसके लिए स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ आपसी प्रशासनिक सहायता के एक पुराने ढांचे के तहत विवरण साझा किया है। क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उन खाताधारकों द्वारा कर-संबंधी गलत कामों के प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किए थे। AEOI केवल उन खातों पर लागू होता है जो 2018 के दौरान सक्रिय या बंद थे । इनमें से कुछ मामले भारतीयों द्वारा विभिन्न विदेशी न्यायालयों जैसे पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमैन आइलैंड्स में स्थापित संस्थाओं से संबंधित हैं, जबकि व्यक्तियों में ज्यादातर व्यापारी और कुछ राजनेता और तत्कालीन रॉयल्स के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि, अधिकारियों ने भारतीयों द्वारा रखे गए खातों में मौजूद खातों की सही संख्या या संपत्ति के बारे में विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। स्विस अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है, जैसे नाम, पता, निवास स्थान और कर पहचान संख्या, साथ ही रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजी आय से संबंधित जानकारी है।