भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
देहरादून। *देहरादून चुक्खुवाला इंद्राकालोनी स्थित मकान के गिरने और मलबे में दबने से चार लोगों की मौत के मामले में थाना कोतवाली सदर ने प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध किया मुकदमा दर्ज*।
वीरेंद्र कुमार पुत्र घोस्तु कुमार निवासी इंदिरा कॉलोनी, देहरादून मूल निवासी गांव गुना, पोस्ट ऑफिस बर्नाड, तहसील व थाना त्यूणी जनपद देहरादून द्वारा कोतवाली नगर में आकर एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जिस मकान में वह किराए पर इंदिरा कॉलोनी में रह रहे थे । उसके पीछे स्थित प्लॉटिंग के स्वामियों द्वारा प्लॉटिंग के साथ एक बड़ी दीवार बनाई गई थी। वादी के अनुसार उक्त दीवार मानकों की अनदेखी कर बनाई गई थी, जिससे आसपास स्थित मकानों को खतरा बना हुआ था। उक्त खतरे के संबंध में पूर्व में भी कई बार प्लॉटिंग स्वामियों को अवगत करा दिया गया था, लेकिन प्लॉटिंग स्वामियों द्वारा लोगों की शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही थी, जबकि प्लॉटिंग स्वामियों को यह जानकारी थी कि यह दीवार कभी भी गिर सकती है, जिससे आसपास स्थित मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और इसमें रहने वाले लोगों के जीवन व संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है। वादी के अनुसार 15 जुलाई की रात्रि 1:00 बजे अचानक प्लॉटिंग के साथ लगी दीवार गिर गई, जिससे वादी का मकान पूरी तरह से टूट गया और मकान में रह रहे वादी की पत्नी विमला देवी उसकी पुत्री सृष्टि तथा उसके रिश्तेदार समीर की पत्नी किरण व बहन प्रमिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि वादी के पुत्र कृष व समीर गंभीर रूप से घायल हो गए। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 193/20 धारा 304/427 भारतीय दंड संहिता बनाम बंटी अरोड़ा,पवन चौधरी,विनोद माहेश्वरी आदि का अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।