भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
सम्पूर्ण मामला इस प्रकार हैं कि एक महिला द्वारा भाजपा विधायक महेश नेगी के विरुद्ध योन शोषण ओर धमकाने की शिकायत की थी उस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया इसपर पीड़ित महिला हाईकोर्ट की शरण में गई और इसके बाद कोर्ट के निर्देशों पर पुलिस को एफ़आईआर करनी पड़ी ।
ग़ौरतलब हैं कि इसी मामलें में पीड़ित महिला द्वारा विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी ने थाना नेहरु कॉलोनी में तहरीर देकर एक महिला, उसकी मां, भाभी के साथ महिला के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। विधायक की पत्नी का आरोप था कि महिला उसके पति की छवि ख़राब करने की धमकी देकर पैसे की मांग कर रही है । शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी थी । दोनों मुकदमों में एक की विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर अनुज कुमार द्वारा की जा रही हैं और दूसरे की विवेचना उपनिरीक्षक आशा पंचम द्वारा की जा रही है।
उपरोक्त दोनों मामलों में से एक मुक़दमे में जो भाजपा विधायक की पत्नी द्वारा मुकदमा लिखवाया गया था उस मुकदमें में पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर की गई परंतु चार्जशीट अभी कोर्ट नही भेजी गई थी ।
आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार द्वारा इस अत्यन्त गंभीर प्रकरण में संज्ञान लेते हुए न्यायहित में निर्णय लिया गया कि जब दोनों मुकदमों में से एक मुक़दमे में विवेचना पश्चात आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जबकि प्रकरण से जुड़े दूसरें मुकदमें में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है इसलिये जिस मुकदमें में चार्जशीट दायर की गई उसे न्यायहित में रिकाल किया गया ।
साथ ही पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पूर्व में अपने पत्र में संख्या वाचक-04/2020 दिनांकित 17-09-2020 के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 302/2020 धारा 376,506 भादवि की विवेचना को प्रार्थिनी श्रीमती प्रीति बिष्ट के अनुरोध के दृष्टिगत अन्यत्र जनपद से कराए जाने की संस्तुति की गई थी। वादिनी श्रीमती प्रीति बिष्ट द्वारा भी संदर्भित अभियोग की सी0बी0आई0 जांच की मांग की जा रही थी तथा कल दिनांक 16-11-2020 को पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा भी प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए विवेचना स्थानांतरित करने हेतु अनुरोध किया गया था इसलिये आईजी अभिनव कुमार ने दोनों मुकदमों की विवेचनाओं की निष्पक्षता/पारदर्शिता को बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की संस्तुति एवं वादिनी प्रीति बिष्ट के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए द्वारा उक्त संदर्भित दोनों अभियोगों की विवेचनायें जनपद देहरादून से जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरित कर विवेचनायें थानाअध्यक्ष, महिला थाना, श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल* के सुपुर्द किए जाने के आदेश पारित किए गए ।