एक्सक्लूसिव

उत्तराखंड: मास्क सोशल डिस्टेंस उल्लंघन संबंधी छात्र वैभव की शिकायत पर चीफ़ सेक्रेटरी को नोटिस जारी

भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी 

सम्पूर्ण मामला इस हैं कि मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 04-4-2021 को पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के संबंध में पत्र भेजा गया है तथा इस पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव स्वास्थ्य उत्तराखंड शासन, सचिव गृह विभाग उत्तराखंड शासन तथा सचिव आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड शासन को भी भेजी गई है, पत्र में अंकित किया गया हैं कि कैबिनेट सचिव भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग आहत की गई जिसमें उनके द्वारा वर्तमान में देश भर में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को कृपया निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एपिडेमिक डिसीसिस एक्ट-1897 पुलिस एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाए।

देहरादून नेहरुकालोनी निवासी छात्र वैभव द्वारा इस अत्यन्त ही गंभीर मामलें में मानवाधिकार आयोग में व्यापक जनहित में याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि मुख्य सचिव उत्तराखंड द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को लिखे गए पत्र तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्तराखंड के समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया होगा परंतु अभी भी स्थिति बहुत ही विकट है क्योंकि अधिकतर लोगों द्वारा फिर भी मास्क पहनने से परहेज किया जा रहा है साथ ही सोशल डिस्टेंस की तो अधिकतर सभी जगह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकतर दुकानदारों/सामान विक्रय करने वालों द्वारा मास्क पहनने से परहेज किया जा रहा है, साथ ही बाजारों दुकानों प्रतिष्ठानों में भी जुटने वाली भीड़ द्वारा भी अधिकतर ने मास्क नहीं पहना होता है तथा सोशल डिस्टेंस का तो खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, परंतु पुलिस द्वारा भी बहुत ही कड़ाई से मास्क पहने से परहेज करने वालो तथा सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि थोड़ी बहुत कार्रवाही करने के बाद कार्यवाही बंद कर दी जाती है। जबकि उत्तराखंड के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षको तथा पुलिस अधीक्षकों को कड़ाई से आदेशों का पालन करने हेतु कहा गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एपिडेमिक डिसीसिस एक्ट-1897 पुलिस एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया है।

 

इसलिये जनहित में मुख्य सचिव उत्तराखंड द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड तथा सचिव स्वास्थ्य उत्तराखंड शासन, सचिव गृह विभाग उत्तराखंड शासन तथा सचिव आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड शासन के साथ ही पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्तराखंड के समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही हेतु निर्देशित करने संबंधी रिपोर्ट मंगवाने के साथ ही व्यापक जनहित में कार्यवाही करने की कृपा करें।

 

उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सदस्य राम सिंह मीना द्वारा शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव उत्तराखंड को नोटिस जारी कर मामले में आख्या मांगी गई है तथा आदेशित किया गया है की आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में सुनवाई की नियत तिथि से पूर्व वांछित सूचना रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं तथा आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।