भूपेन्द्र लक्ष्मी
देहरादून के बद्रीपुर क्षेत्र में घनी आबादी के बीच अवैध रुप से स्वीकृत करवाए गए मानचित्र पर मात्र 6 मीटर की चौड़ी रोड पर वेडिंग प्वाइंट का कार्य चल रहा है, जबकि आवासीय भूमि में वेडिंग प्वाइंट का मानचित्र स्वीकृत किए जाने हेतु जोनल प्लान, मास्टर प्लान भूमि के सम्मुख 18 मीटर चौड़ी सड़क का होना अति आवश्यक है।
इस संवाददाता द्वारा इस मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि
क्षेत्रीय जनता द्वारा इस संबंध में जिलाधिकारी देहरादून के जनता दरबार में भी शिकायत की गई थी परंतु जिलाधिकारी के मौखिक रुप से निर्माण कार्य रोकने के आदेशों को दरकिनार कर 28/01/2023 से वेडिंग पॉइंट का निर्माण कार्य निरंतर जारी हैं।
देहरादून के बद्रीपुर क्षेत्र में खसरा नम्बर 564,565 एवम् 566 पर घनी आवासीय भूमि पर अवैध रुप से स्वीकृत करवाए गए मानचित्र पर मात्र 6 मीटर की चौड़ी रोड पर वेडिंग प्वाइंट का कार्य चल रहा है, जबकि आवासीय भूमि में वेडिंग प्वाइंट का मानचित्र स्वीकृत किए जाने हेतु जोनल प्लान, मास्टर प्लान भूमि के सम्मुख 18 मीटर चौड़ी सड़क का होना अति आवश्यक है।
उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि पर किसी भी और से 18 मीटर चौड़ा रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त वेडिंग प्वाइंट के मानचित्र को स्वीकृत कराने हेतु विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों वह बोर्ड के अधिकारियों को गुमराह कर मानचित्र को बद्रीपुर चौक से काली माता मंदिर के मध्य स्थित ग्रीन व्यू एनक्लेव कॉलोनी का मार्ग दर्शाया गया है जो कि 6 मीटर चौड़ी है।
उक्त वेडिंग प्वाइंट राकेश कुमार पुत्र सुरेंद्र के नाम पर स्वीकृत हुआ है जिसका मानचित्र संख्या सी-129-/2021 2022 है, क्षेत्रीय जनता द्वारा इस संबंध में अपनी समस्या लिखित रूप से जिलाधिकारी देहरादून के समक्ष जनता दरबार में उपस्थित होकर दिनांक 10/10/2022 को दी गई थी जिस पर विभागीय अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा वेडिंग पॉइंट के निर्माण कार्य पर जांच पूर्ण होने तक रोक लगाने के आदेश मौखिक रूप से दिए गए थे, परंतु जिलाधिकारी के आदेशों को दरकिनार कर दिनांक 28/01/2023 से वेडिंग पॉइंट का निर्माण का कार्य निरंतर जारी है जिसके निर्माण पर रोक लगाना जनहित में अति आवश्यक हैं।
साथ ही वेडिंग प्वाइंट का निर्माण जिस स्थान पर किया जा रहा है वह अत्यधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिस कारण बच्चों और बुजुर्गों सहित क्षेत्र की अन्य जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
उच्च अधिकारियों द्वारा भी कोई भी मदद जनता की नहीं की जा रही है, जबकि मामला स्पष्ट रुप से आमजनता से जुड़ा हुआ है इसलिए व्यापक जनहित में उक्त वेडिंग प्वाइंट के मानचित्र के अवैध रूप से पास होने की विधिक जांच करवाने की कृपा कर, काम रुकवाने की कृपा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा कर आमजनता की मदद करने की कृपा करें क्षेत्रीय जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी।(संलग्न क्षेत्रवासियों द्वारा जिलाधिकारी देहरादून के जनता दरबार में की गई शिकायत।
मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चन्द्र शर्मा द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए गए कि शिकायतकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को शिकायत करने पर भी कार्यवाही ना होने के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की गयी है, उसका कथन है कि देहरादून के बद्रीपुर क्षेत्र में घनी आबादी के बीच अवैध रूप से वैंडिग प्वाइंट का कार्य चल रहा है। शिकायत की प्रति जिलाधिकारी, देहरादून को भेज दी जाए कि वह इस पर अपनी आख्या चार सप्ताह के अन्दर आयोग के समक्ष दाखिल करें।
इस अत्यंत ही गंभीर और आम जनहित के मामले में जिलाधिकारी देहरादून द्वारा सुनवाई की नियत तिथि पर आयोग में अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया। आयोग द्वारा पुन: जिलाधिकारी देहरादून को नोटिस जारी करते हुए आदेशित किया गया कि वह आगामी दिनांक तक प्रकरण के संबंध में आख्या आयोग के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करेंगे।
साथ ही आयोग के अनुसचिव ने नोटिस में जिलाधिकारी देहरादून को चेताया है कि विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षा अनुरूप कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारों प्रांत यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।