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आढतीयों द्वारा किसानों को देयको का भुगतान ना करने पर न्यायाधीश गिरधर सिंह धर्मशक्तू ने अध्यक्ष/सचिव से मांगा जवाब

देहरादून निरंजनपुर स्थित कृषि उत्पादन मण्डी समिति में आढ़तीयों द्वारा किसानों का डेढ़ करोड़ का भुगतान ना करना बल्कि भुगतान मांगने पर दुर्व्यवहार करना इस अत्यंत ही गंभीर मामले में मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना जनहित,न्यायहित में रिपोर्ट तलब कर तत्काल कार्यवाही हेतु।(संलग्न समाचार)

 

इस संवाददाता द्वारा मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में दिनांक 09/02/2024 को जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि देहरादून निरंजनपुर स्थित कृषि उत्पादन मण्डी समिति में मंडी की दुकान नंबर सी51, सी52 के आढ़ती राजकुमार, सुनील आहूजा व विजय आहूजा पर बागवानी किसानों के करीब डेढ़ करोड़ रुपये बकाया हैं। बकाया भुगतान को मांगने पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

यह कि किसान मंडी गेट पर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं परन्तु कृषि उत्पादन मण्डी समिति के अधिकारियो को प्रतीत होता कि इसकी कोई परवाह नहीं है जबकि इस मामले में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी मण्डी समिति की है।

निवेदन हैं कि शिकायत का विषय बहुत ही गंभीर है इसलिए न्यायहित जनहित में जिम्मेदारों को कार्यवाही हेतु निर्देशित कर रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग के सदस्य न्यायाधीश गिरधर सिंह धर्मशक्तू द्वारा दिनांक 19/02/2024 को आदेश पारित किए गए कि,

*आदेश*

शिकायतकर्ता द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी समिति में आढतीयों द्वारा किसानों को देयको का भुगतान न किये जाने तथा समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को आधार बनाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति अध्यक्ष / सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति निरंजनपुर को प्रेषित कर दी जाये कि वह इस संबंध में अपनी आख्या नियत तिथि तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

पत्रावली दिनांक: 23.04.2024 को पेश की जाए।