इस दौरान पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी कोर्ट में मौजूद रहे और पालिका की ओर से मामले में विस्तृत जवाब पेश किया गया। बताया गया कि नैनीताल में लेक ब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के टेंडर पहले ही निरस्त कर दिए हैं और आगे इनके ठेके नहीं होंगे। इनका संचालन नगरपालिका अब स्वयं सहायता समूहों की मदद से स्वयं करेगी।
500 रुपये प्रति वाहन करने पर विचार
बता दें कि वर्तमान में 120 रुपये लेक ब्रिज टैक्स को पालिका 500 रुपये प्रति वाहन करने पर विचार कर रही है। केवल स्केनर कोड से वसूला जाएगा शुल्क हाई कोर्ट ने नगर पालिका को नैनीताल एंट्री टैक्स केवल यूपीआइ स्कैनर कोड के माध्यम से वसूल करने के निर्देश दिए हैं। ताकि वसूली बूथों में शुल्क लेनदेन के कारण अनावश्यक जाम से बचा जा सके।
शहरी विकास सचिव को रिक्त पद भरने के निर्देश
सुनवाई के दौरान नगरपालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पालिका में कर अधीक्षक व निरीक्षक, सफाई अधीक्षक व निरीक्षक, लेखाकार, सहायक लेखाकार सहित आठ महत्वपूर्ण पद रिक्त होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। जिस पर कोर्ट ने सचिव शहरी विकास को इन पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों पर अगली सुनवाई तिथि 17 अप्रैल से पूर्व प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
आइजी कुमाऊं यातायात प्लान के साथ पेश हों हाई कोर्ट में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था व बिड़ला रोड में वाहनों के बेतरतीब खड़े रहने के विरुद्ध अधिवक्ता श्रुति जोशी की जनहित याचिका पर भी अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की।