uttarkhand

राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर छात्र-छात्राएं परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर छात्र-छात्राएं परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। एक अप्रैल 2025 से यह व्यवस्था लागू होगी।

उच्च शिक्षा सचिव डा.रंजीत कुमार सिन्हा ने जारी आदेश में कहा, शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति लगातार कम हो रही है। जो चिंता का विषय है। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति के संंबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से यह व्यवस्था है कि परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि महाविद्यालयों में कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं, हर शिक्षक को अपनी कक्षाओं के लिए अलग से उपस्थिति रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। उन्हें हर दिन की उपस्थिति को समर्थ पोर्टल में अपलोड करना होगा।
शिक्षक को मोबाइल में जीपीएस कैमरा एप डाउनलोड कर पढ़ाते हुए छात्रों को प्रेम में लेकर फोटोग्राफ लेना होगा। जिसे अनिवार्य रूप से कंप्यूटर में फोल्डर बनाकर रखना होगा। आदेश में कहा गया है कि सभी प्राध्यापक अपने मोबाइल से ली गई फोटो को हर दिन समर्थ पोर्टल के क्लास रूम मॉडयूल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *