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STF/ANTF ने प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल तस्करी गिरोह के मुख्य संचालक के सहयोगी एवं श्री सिद्धबली फार्मा स्टोर के संचालक को किया गिरफ्तार

अभियुक्त द्वारा विभिन्न दवा कंपनियों से प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल मंगवाकर उत्तराखण्ड में सप्लाई कर करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार किया जा रहा था संचालित

*देहरादून, उत्तराखण्ड*

*दिनांकः 19 जून, 2026*

🔶 *एसटीएफ/एएनटीएफ उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल तस्करी गिरोह के मुख्य संचालक के सहयोगी एवं श्री सिद्धबली फार्मा स्टोर के संचालक को गिरफ्तार किया गया।*

🔶 *दिनांक 11 मई 2026 को हरिद्वार जनपद के थाना मंगलौर क्षेत्र से बरामद 18,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल प्रकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।*

🔶 *अभियुक्त द्वारा विभिन्न दवा कंपनियों से प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल मंगवाकर उत्तराखण्ड में सप्लाई कर करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था।*

🔶 *05 माह की अवधि में लगभग “35 लाख रुपये के ट्रामाडोल कैप्सूलों” के कारोबार का पता चला।*

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के “ड्रग्स फ्री देवभूमि” अभियान के तहत पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड दीपम सेठ द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखण्ड अजय सिंह द्वारा राज्य में नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को लगातार अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में दिनांक 11 मई 2026 को एसटीएफ/एएनटीएफ टीम द्वारा थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए 18,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किये गये थे। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना मंगलौर पर मु0अ0सं0 257/2026, धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली के पर्यवेक्षण में निरीक्षक यादवेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश स्थित श्री सिद्धबली फार्मा स्टोर द्वारा बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न माध्यमों से सप्लाई किये जा रहे थे।

जांच में यह भी पाया गया कि उक्त कैप्सूलों की आपूर्ति देहरादून एवं हरिद्वार क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों के माध्यम से की जा रही थी। अभियुक्त द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल प्राप्त कर उन्हें मूल कीमत से कई गुना अधिक मूल्य पर बेचकर अवैध लाभ अर्जित किया जा रहा था।

*विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि श्री सिद्धबली फार्मा स्टोर का संचालक सचिन मनिहाल पुत्र सुरेश निवासी जनकपुरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश विभिन्न दवा कंपनियों से प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल मंगवाकर उत्तराखण्ड में सप्लाई करता था। जांच में प्राप्त अभिलेखों के अनुसार जनवरी 2026 से मई 2026 तक मात्र पाँच माह की अवधि में एक ही दवा कंपनी से ट्रामाडोल कैप्सूलों की खरीद हेतु लगभग 35 लाख रुपये का भुगतान किया गया।*

साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सचिन मनिहाल से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूलों की खरीद एवं आपूर्ति किये जाने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जांच की जा रही है तथा उसके फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंक की जानकारी भी जुटायी जा रही है। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों एवं नेटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ “अजय सिंह ” द्वारा आज अपने निम्न ऑफिस नंबर जारी करते हुए जनता से अपील की है कि नशे से दूर रहे। किसी भी प्रकार के लालच में आकर नशा तस्करी न करें। नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही हेतु तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या एस.टी.एफ/ANTF उत्तराखंड से संपर्क करें। एसटीएफ की ड्रग्स-फ्री देवभूमि अभियान के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। एसटीएफ से संपर्क हेतु 0135-2656202, 9412029536*

*गिरफ्तार अभियुक्त सचिन मनिहाल पुत्र सुरेश निवासी – जनकपुरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश*

संचालक – श्री सिद्धबली फार्मा स्टोर

बरामदगी

* प्रतिबंधित कैप्सूलों की खरीद एवं सप्लाई में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन।

पुलिस टीम

* निरीक्षक यादवेन्द्र सिंह बाजवा

* उपनिरीक्षक दीपक मैठाणी

* अपर उपनिरीक्षक मनोज बेनीवाल

* अपर उपनिरीक्षक योगेन्द्र चौहान

* हेड कांस्टेबल मनमोहन

* कांस्टेबल दीपक चन्दोला

* कांस्टेबल दीपक नेगी

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