भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
जिला पूर्ति कार्यालय देहरादून के लोक सूचना अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून जो जिलाधिकारी देहरादून के आदेशों एवं चेतावनी देने के पश्चात ओर जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा खेद प्रकट करने के पश्चात भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाते इससे तो ऐसा प्रतीत होता है बहुत ऊंची पहुँच है इनकी जो जिलाधिकारी को भी कुछ नहीं समझते।
सम्पूर्ण वाक्या इस प्रकार हैं कि इस संवाददाता द्वारा राज्यहित जनहित में लोक सूचना अधिकारी जिलापूर्ति कार्यालय देहरादून से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं जितेंद्र गुप्ता राजा रोड देहरादून, विजय शाही रायपुर देहरादून, देशराज एंड संस गांधी रोड देहरादून, राकेश महेंद्रू झंडा मोहल्ला देहरादून एवं बसंत कुमार गांधीग्राम देहरादून के निम्न बिंदुओं की सूचना मांगी गयी कि-
1- यह की उपरोक्त सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओ के पास खाद्य सुरक्षा योजना शुरू होने से पहले कुल कितने कार्डधारक थे प्रत्येक दुकानदार के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना
1- यह कि खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद उपरोक्त सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता दुकानदारों की दुकानों में कितने राशन कार्डो का नवीनीकरण हुआ प्रत्येक दुकानदार के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सही सूचना उपलब्ध करवाएं
3- यह कि 1 जनवरी 2019 से दिनांक 17-9-2019 तक कुल जितने भी गेंहू, चावल, चीनी आदि अन्य जितने भी प्रकार के राशन का उठान किया गया हैं विभागीय प्रमाण सहित सूचना ।
4- यह कि बिंदु संख्या 3 के अनुसार कुल कितना राशन बांटा गया है व कितना बैलेंस बचा है स्टॉक रजिस्टर व बिक्री रजिस्टर की विभागीय प्रमाण सहित सूचना ।
लोक सूचना अधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून द्वारा सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी जिलाधिकारी देहरादून के यहाँ प्रथम अपील योजित की गई । प्रथम अपील योजित करने के पश्चात जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए परंतु जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून द्वारा DM द्वारा भेजे गए नोटिस की पूर्ण रूप से अनदेखी करते हुए प्रथम अपील की सुनवाई में नहीं पहुंचे जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा अपील की सुनवाई में ना पहुंचने पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा खेद प्रकट किया गया कि लोक सूचना अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा लगभग 2 माह से भी अधिक समय व्यतीत होने पर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाना अत्यंत खेद का विषय है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी सूचना अधिकार जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों पर ससमय कार्रवाही हेतु गंभीर नहीं है ।
इसके साथ ही जिला पूर्तिअधिकारी देहरादून को जिलाधिकारी देहरादून द्वारा स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दी गई कि भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना की जाए ।
अपील की सुनवाई में दिनांक 27-11-2019 को जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी देहरादून को निर्देशित किया गया कि वे मूल अनुरोध पत्र में चाही गई सूचना नियमानुसार बिंदुवार अपीलार्थी/अनुरोधकर्ता को आदेश प्राप्ति के 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, परंतु जिलापूर्ति अधिकारी आज तक भी अपीलार्थी को राज्यहित जनहित की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई ।
आखिर सवाल यह है कि क्या है इन मांगी गई सूचनाओं में जो जिलापूर्ति अधिकारी उपलब्ध करवाना नहीं चाहते क्योंकि मामला स्पष्ट रूप से आमजनता को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से बांटे गए राशन के संबंध में है और इसमें सबसे मुख्य मांगी गई सूचना बिंदु संख्या 4 हैं । जिसमें मांगा गया हैं कि आमजनता को कुल कितना राशन बांटा गया है व कितना बैलेंस बचा और स्टाक रजिस्टर व बिक्री रजिस्टर की प्रत्येक दुकानदार के क्रमानुसार एवं प्रत्येक माह के क्रमाअनुसार विभाग विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपला करवाए ।
आमजनता से जुड़े राज्यहित और जनहित के अत्यंत ही इस गंभीर मामले की अपील उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग में और शिकायतें देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल उत्तराखंड, मुख्यमंत्री उत्तराखंड तथा अन्य स्थानों पर भी कर दी गई हैं कि इस आमजनता से जुड़े मामलें पर जाँच के आदेश और कार्यवाही करने की कृपा करें, जय हिंद जय उत्तराखंड ।