ब्रेकिंग

न्यायाधीश जी.एस.धर्मशक्तू ने निदेशक स्मार्ट सिटी, MNA नगर निगम दून और EE पीडब्ल्यूडी को जारी किए नोटिस

देहरादून में सड़को, गलियों में बिखरी पड़ी रोड़ी बजरी आदि से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं परंतु जिम्मेदारों की आंखें बंद।

सरकारी विभाग भी इस मामले में पीछे नहीं है सड़कों पर निर्माण सामग्री बिखेरने के मामले में विशेषकर पीडब्ल्यू विभाग,स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम तथा अन्य विभाग इसमें शामिल हैं।

इस संवाददाता ने इस अत्यंत ही आमजनता की जान माल की हानि से जुड़े प्रकरण में मानव अधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि शिकायत का विषय स्पष्ट रूप से आमजनता की जानमाल की हानि से जुड़ा हुआ है, जिसमें आम दोषी लोगों के अलावा सरकारी विभाग भी दोषी हैं। इसलिए जनहित न्यायहित में कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रिपोर्ट तलब करने की कृपा करें।

मानव अधिकार आयोग के सदस्य आईपीएस राम सिंह मीना द्वारा सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा जवाब ना देने पर कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश जारी किए गए कि सुनवाई की अगली तिथि से पूर्व सचिव एमडीडीए स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

मानवाधिकार के कड़े रुख के बाद अधीक्षण अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा आयोग में प्रस्तुत की गई अपनी आख्या में अंकित किया है कि “उक्त क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मुख्यतः स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग देहरादून से सम्बन्धित है। प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार को कोई निर्माण सामग्री सडको पर नही फैलायी जाती है, फिर भी भविष्य में इस प्रकार की निर्माण सामग्री सडक पर ना बिखरी रहे, इस हेतु प्राधिकरण द्वारा उचित ध्यान रखा जायेगा”।

*जवाब एमडीडीए*

अधीक्षण अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के जवाब के प्रतिउत्तर में इस संवाददाता आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि “अधीक्षण अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून की आख्यानुसार स्मार्ट सिटी, नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग देहरादून को जनहित में नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब करने की कृपा करें।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायाधीश गिरधर सिंह धर्मशक्तू द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यापक जनहित में आदेश जारी कर तीनों विभागों को जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किए गए।

*आदेश*

पत्रावली पेश, अधीक्षण अभियन्ता, एम०डी०डी०ए० देहरादून की ओर से अवगत कराया गया है कि प्रकरण स्मार्ट सिटी, नगर निगम एंव लो०नि०वि० से सम्बन्धित है, प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की कोई निर्माण सामग्री सडको पर नहीं फैलायी जाती है। शिकायतकर्ता की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है कि स्मार्ट सिटी, नगर निगम एवं लो०नि०वि० को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब करने की कृपा करें।

अतः शिकायत की प्रति निदेशक, स्मार्ट सिटी, देहरादून, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून एंव अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए कि वह शिकायती पत्र में दिए गए बिन्दुओं पर प्रस्तरवार आख्या नियत तिथि से पूर्व आयोग के समक्ष दाखिल करेंगे।