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मतदान, मतगणना और गणतंत्र दिवस पर शराब की दुकानों समेत बार, डिस्टिलरी और बाटलिंग प्लांट रहेंगे बंद

देहरादून। इस सप्ताह 26 जनवरी तक शराब के ठेके और बार चार दिन पूर्ण और आंशिक रूप से बंद रहेंगे। मतदान, मतगणना और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर शराब से संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी सविन बंसल ने जारी किया है। इसके आदेश के दायरे में डिस्टिलरी और बाटलिंग प्लांट भी आएंगे।

डीएम ने दिए आदेश

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार शराब से संबंधित प्रतिष्ठान नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि (23 जनवरी) से 24 घंटे पूर्व से बंद रहेंगे और उन्हें मतदान की समाप्ति के बाद खोला जाएगा। इस तरह शराब के प्रतिष्ठान 23 जनवरी की शाम पांच को ही खुल पाएंगे। इसके बाद मतगणना की तिथि 25 जनवरी को शराब से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। 

इसके अगले दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शराब के प्रतिष्ठान पूर्व की भांति पूरी तरह बंद रहेंगे। इस बंदी के लिए शराब प्रतिष्ठानों के लाइसेंस धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। 

उत्तराखंड शासन का तंबाकू बिक्री का फर्जी आदेश बनाया, मुकदमा दर्ज

राज्य नोडल एजेंट के रूप में नामित

इसके अलावा पत्र में कंपनी के निदेशक रमा कांत राम व समीर दास को राज्य में तंबाकू उत्पादों की खरीद व वितरण व्यवस्था के लिए राज्य नोडल एजेंट के रूप में नामित किए जाने और कंपनी की ओर से राज्य सरकार को 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने की बात कही है। पत्र पर अवर सचिव जगत सिंह रौतेला के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है। उत्तराखंड शासन की ओर से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के लिए यह फर्जी पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पत्र प्रसारित करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

एसएसपी ने कहा, भ्रामक पोस्ट

वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल के मुताबिक उत्तराखंड में तंबाकू के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट मीडिया पर कुछ भ्रामक पोस्ट प्रसारित हो रही है। इसमें उत्तराखंड शासन के लेटर हेड का इस्तेमाल करते हुए उस पर लिखा गया कि तंबाकू उत्पाद को अधिकारिक तौर पर प्रदेश सरकार की ओर से सेल करने की स्वीकृति दे दी गई है। फर्जी पत्रावली भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी गई। 

इस मामले में एनटीसीपी के डिस्ट्रिक्ट कंस्टलटेंट सुनील राणा की ओर शिकायत दी गई। मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। सिडकुल थानाध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि फर्जी प्रचार-प्रसार करने के मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही भ्रामक प्रचार करने वाले आरोपितों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

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