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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने के लिए विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों की आबद्धता की गई समाप्त

देहरादून दिनांक 19 अगस्त, 2023

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों की आबद्धता समाप्त की गई।

सुधीर कुमार सिंह अपर सचिव द्वारा आदेश जारी किए गए कि उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस किये जाने हेतु निम्नलिखित पदों पर विधि अधिकारियों को, जिनको इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर सकती है, सभी विधि अधिकारियों की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- अपर महाधिवक्ता Additional Advocate General

2- उप – महाधिवक्ता Deputy Advocate General

3- अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता Additional Chief Standing counsel 5- सहायक शासकीय अधिवक्ता Assistant Government Advocate

4- स्थायी अधिवक्ता Standing counsel

6- ब्रीफ होल्डर

(सुधीर कुमार सिंह) अपर सचिव,