देहरादून के हनुमान चौक, मोती बाज़ार सब्ज़ी मंडी, डिस्पेंसरी रोड, पल्टन बाज़ार, मच्छी बाजार आदि क्षेत्रों में दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण तथा बाजारों में नो एंट्री के समय चार पंहिया आदि वाहनों की अधिकतर समय आवाजाही जिस कारण आमजन का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।
इस संवाददाता द्वारा दिनांक 14/11/2024/ को उपरोक्त मामले में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि
“देहरादून के हनुमान चौक, मोती बाज़ार सब्ज़ी मंडी, डिस्पेंसरी रोड, पल्टन बाज़ार, मच्छी बाजार आदि क्षेत्रों में अधिकतर दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है और कईयों ने तो अपनी दुकानों के बाहर फड़, ठेलिया लगवा रखी है और उसके ऐवज में अवैध वसूली की जा रही है बाजारों की व्यवस्था पूरी तरह से ख़राब कर रखी है।
मच्छी बाजार क्षेत्र में बाहरी जिलों से मुर्गे आदि लाने वाले चार पंहिया वाहनों तथा अन्य चार पंहिया वाहनों की नो एंट्री के समय भी बहुत ही ज़्यादा आवाजाही रहती है, जिस कारण जाम की स्थिति बनी रहती है और आमजनता को बहुत ही परेशानी हो रही है, बाजारों में पैदल चलना भी दूभर हो गया है।
अत: माननीय महोदय जी से निवेदन है कि जनहित में कार्यवाही हेतु निर्देशित कर रिपोर्ट तलब कर कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें।
मानवाधिकार आयोग के सदस्य आईपीएस राम सिंह मीना द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिनांक: 22.11.2024 को जिलाधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर आदेश जारी किए गए।
आदेश
शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी, एच-255 नेहरूकालोनी, देहरादून ने देहरादून के हनुमान चौक, मोती बाजार सब्जी मंडी, डिस्पेंसरी रोड़, पल्टन बाजार, मच्छी बाजार से बिंदाल की तरफ जाने वाले मार्ग आदि क्षेत्रों में दुकानदारों द्वारा दुकानो के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण तथा बाजारों में नो एंट्री के समय चार पहिया आदि वाहनों की अधिकतर समय आवाजाही होने, जिस कारण आमजन का पैदल चलना भी दूभर हो जाने तथा जनहित में कार्यवाही करने के संबंध में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।
शिकायती पत्र की प्रति जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की जाए, वह इस संबंध में अपनी आख्या आगामी दिनांक तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
पत्रावली दिनांकः 24.02.2025 को सूचीबद्ध हो।
अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस मामले में आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में वांछित सूचना/रिपोर्ट दिनांक 24/02/2025 तक उपलब्ध कराये।
विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।