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गोल्डन फॉरेस्ट की हुई फर्जी रजिस्ट्रीयों पर डीएम दून को जवाब न देने की स्थिति में सशपथ बयान हेतु नोटिस

देहरादून के धोरणखास क्षैत्र में रजिस्ट्रार कार्यालय की एक बड़ी मिलीभगत से गोल्डन फारेस्ट की जमीन को खुर्द बुर्द कर दिया गया।

वर्ष 2022 के दौरान गोल्डन फारेस्ट की भूमि के फर्जी बैनामे किए जाने का प्रकरण सामने आने के बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन डा. शिव कुमार बरनवाल ने जिला निबंधक को जांच के निर्देश दिए थे। इसके वाबजूद निबंधक कार्यालय ने वर्ष 2023 में गोल्डन फारेस्ट की जमीन की करीब 10 रजिस्ट्री कर दी। एक शिकायतकर्ता की ओर से प्रकरण की जांच कर रहे अधिकारी सीओ रायपुर अभिनव चौधरी को सौंपे दस्तावेजों के बाद इस मामले का पर्दाफाश हुआ है। सीओ ने बताया कि अभी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। इसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।

रजिस्ट्रार कार्यालय ने जो किया सो किया मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथारिटी (एमडीडीए) ने भी गोल्डन फारेस्ट कंपनी की भूमि पर नक्शे पास कर दिए, ऐसे में एमडीडीए की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।

इस संवाददाता द्वारा जनहित राज्यहित में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि भूमाफिया ने गोल्डन फारेस्ट की फर्द से नाम हटाकर अपना नाम दर्शाया और रजिस्ट्रार आफिस में अलग- अलग व्यक्ति खड़े कर फर्जी तरीके से 22 बीघा जमीन की रजिस्ट्रियां करवा 40 करोड़ में की विक्रय कर दी और रजिस्ट्रार कार्यालय ने रोक के बावजूद कर दी साथ ही एमडीडीए ने भी नक्शे पास कर दिए इसलिए एमडीडीए और रजिस्ट्रार कार्यालय दोनों की स्थिति संदिग्ध है, इसलिए जनहित राज्यहित में उच्च स्तरीय जॉच के आदेश कर रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गिरधर सिंह धर्मशक्तू (सदस्य) मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक: 01.02.2024 को आदेश पारित किए गए :-

आदेश-

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शिकायतकर्ता द्वारा समाचार पत्र में छपे समाचार “रजिस्ट्रार कार्यालय ने रोक के बावजूद कर दीं रजिस्ट्रियां” के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति जिलाधिकारी, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए कि वह नियत तिथि तक इस संबंध में अपनी आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा मानवाधिकार आयोग के आदेशों का अनुपालन ना करते हुए सुनवाई की नियत तिथि पर अपना जवाब आयोग के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया, जिस पर आयोग के सदस्य (आईपीएस) राम सिंह मीना द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को आदेश नोटिस जारी कर आदेश जारी किए गए।

आदेश:-

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जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

पुनः नोटिस जारी हो कि वे आगामी दिनांक से पूर्व अपनी आख्या आयोग के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करें। आख्या प्रस्तुत न करने की स्थिति में वे किसी वरिष्ठ भिज्ञ अधिकारी को समस्त दस्तावेजों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्श्चत करें, जिससे उनका सशपथ बयान अंकित किया जा सके।

पत्रावली दिनांक 24.10.2024 को सूचीबद्ध की जाये।

विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आयोग दवारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

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