भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
देहरादून: अपने ही परिवार के पाँच लोगों की निर्मम हत्या के आरोपी हरमीत को फाँसी की सजा साथ ही लगाया गया रु 1 लाख का जुर्माना।
वीडियों
पिता जय सिंह, सौतेली माँ कुलवंत कौर, गर्भवती बहन हरजीत कौर, भाँजी सुखमनी की चाकू से गोद कर दी थी हत्या।
न्यायालय ने आरोपी हरमीत को माना पाँच हत्याओं का दोषी।
न्यायालय ने 302, 307 और 316 कि धाराओं में सुनाई सजा।
इस मुकदमे में कुल 21 गवाह पेश हुए, इन्हीं के आधार पर हरमीत सिंह को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 316 (गर्भस्थ शिशु की हत्या करना) में दोषी ठहराया गया। अभियोजन कोर्ट में इस बात को साबित करने में सफल रहा कि हरमीत ने इस जघन्य हत्याकांड को प्रॉपर्टी के लिए अंजाम दिया था।
कैंट कोतवाली के आदर्श नगर में 24 अक्टूबर 2014 की थी यह घटना,परिवार के चार लोगों पर तकरीबन 90 बार किया गया था चाकू से वार,भांजे कंवलजीत को पढ़ाई थी चोरों की झूठी कहानी,बाहर आते ही बच्चे ने बताई सच्चाई।
न्यायालय में भी बच्चे और चाकू की धार लगाने वाले के रहे अहम बयान।
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्रा के न्यायालय में सुनाई गई सजा,शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता ने अपने बयानों में दी जानकारी।