डयूटी के दौरान दुर्घटना में मौत पर अब दो लाख
महिलाओं को मातृत्व अवकाश और सभी जवानों को राजपत्रित अवकाश मिलेगा। डयूटी के दौरान दुर्घटना में मौत पर एक लाख रुपये की धनराशि को बढ़ाकर दो लाख, बीमारी से मौत पर 75 हजार की धनराशि को बढ़ाकर डेढ़ लाख एवं सामान्य डयूटी में मौत पर 50 हजार की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा रहा है। जो नियमावली बनने के बाद से लागू होगा।
बैठक में सचिव खेल एवं युवा कल्याण अभिनव कुमार, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण जितेंद्र सोनकर, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अजय अग्रवाल, उपनिदेशक शक्ति सिंह, उप निदेशक सर्वेन्द्र जयराज, निर्मल कुमार, दीप्ति जोशी, प्रांतीय रक्षक दल के अध्यक्ष प्रमोद मंद्रवाल आदि मौजूद रहे।
मृतक आश्रितों को मिली नौकरी
मंत्री रेखा आर्य ने कहा पीआरडी में मृतक आश्रितों को नौकरी की सरकार पहले ही व्यवस्था कर चुकी है। इसका जीओ होने के बाद पात्र लोगों को दल में नौकरी दी जा रही है।