Human Rights

देहरादून के इस रेस्टोरेंट द्वारा टैंक के गंदे पानी से पकाया जा रहा था खाना वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नोटिस जारी

देहरादून के इस रेस्टोरेंट द्वारा टैंक के गंदे पानी से पकाया जा रहा था खाना वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नोटिस जारी

देहरादून के चकराता रोड पर स्थित “विरयानी वॉय किलो रेस्टोरेंट” द्वारा पानी के टैंक की सफाई किए बिना उसी ख़राब पानी से खाने का सामान पका लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने पर हुई कार्यवाही।

इस संवाददाता द्वारा उपरोक्त मामले में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि ‘देहरादून के चकराता रोड पर स्थित “विरयानी वॉय किलो रेस्टोरेंट” पर खाद्य सुरश्वा विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह की टीम ने छापेमारी की। 

छापेमारी के दौरान पाया गया कि पानी के टैंक की सफाई नहीं की जा रही थी और उसी टैंक के ख़राब पानी से बिरयानी बनाई जा रही थी।

खाद्य सुरश्वा विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रेस्टोरेंट को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा है और बिरयानी एवं पनीर के दो सैंपल भरकर जांच को भेजे हैं, जबकि अधिकारियों को पानी का सैंपल भी लेना चाहिए था’।

अत: माननीय महोदय जी से निवेदन हैं कि शिकायत का विषय बहुत ही गंभीर और स्पष्ट रूप में से आमजन की जानमाल की हानि से जुड़ा हुआ है क्योंकि टैंक के ख़राब पानी से खाने का सामान बनाया जा रहा था, इसलिए जनहित में रिपोर्ट तलब कर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें, साथ ही व्यापक जनहित में देहरादून के अन्य रेस्टोरेंट्स, होटलों की भी जांच के निर्देश जारी करने की कृपा करें क्योंकि क्या पता कुछ अन्य में भी यही स्थिति हो।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य (आईपीएस) राम सिंह मीना द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिनांक: 6.9.2024 वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी,देहरादून को नोटिस जारी कर आदेशित किया गया।

आदेश

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शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी, निवासी- एच-255 नेहरू कालोनी देहरादून ने चकराता रोड पर स्थित बिरयानी बॉय किलो रेस्टॉरेट द्वारा पानी के टैंक की सफाई किए बिना उसी खराब पानी से खाने का सामान पका कर लोगों की जान के साथ खिलवाड करने, जनहित में रिपोर्ट तलब करने एंव कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है।

शिकायती पत्र की प्रति वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, देहरादून को भेज दी जाए कि वह इस संबंध में तथा देहरादून के अन्य रेस्टोरेंट्स, होटलों में भी औचित्य निरीक्षण कर खाने के लिए प्रयोग होने वाले खराब पानी व वहाँ स्थित टैंको की साफ-सफाई कराने के सम्बन्ध में अपनी आख्या आगामी दिनांक तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

पत्रावली 6.11.2024 को प्रस्तुत हो।

विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारों उपरांत यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

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