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पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने का मामला, बिना हाईकोर्ट के आदेश के घोषित नहीं होगा परिणाम

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने बिना अनुमति परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की है। गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।

चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्तूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है।

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