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देहरादून: राजपुर थाने में तत्कालीन डीजीपी बीएस सिद्धू और तत्कालीन अपर तहसीलदार शुजाउद्दीन सहित आठ के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 सहित 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज

भूपेन्द्र लक्ष्मी

देहरादून के राजपुर क्षेत्र में जमीन पर कब्जा करने और पेड़ों के अवैध कटान करने के मामले में राजपुर थाना पुलिस ने तत्कालीन डीजीपी बीएस सिद्धू और तत्कालीन अपर तहसीलदार शुजाउद्दीन सहित आठ के खिलाफ धारा 166, 167, 419, 420, 467, 468, 471, 120- B , तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता आशुतोष सिंह प्रभागीय वन अधिकारी मसूरी वन प्रभाग ने तहरीर दी है कि तत्कालीन डीजीपी बीएस सिद्धू ने महानिदेशक पद पर रहते हुए मसूरी रोड स्थित जमीन के (जिसे भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन घोषित किया गया था) मेरठ के दो अधिवक्ता दीपक शर्मा व स्मिता दीक्षित के कहने पर फर्जी दस्तावेज बनाए। तत्कालीन अपर तहसीलदार सदर के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा किया।

उन्होंने नकली नाथूराम और कुछ गवाहों को दिखा कर 21 मई 2012 को जमीन अपने नाम रजिस्टर करवा दी। जबकि असली नाथूराम की मृत्यु वन 1983 में हो चुकी थी। बीएस सिद्धू ने तत्कालीन अपर तहसीलदार सदर के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा किया।
साथ ही जमीन पर खड़े 25 पेड़ भी काट दिए और बीएस सिद्धू ने वन अधिकारियों व कुछ कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए पद का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया।

जांच के बाद पुलिस ने तत्कालीन डीजीपी बीएस सिद्धू, तत्कालीन अपर तहसीलदार शुजाउद्दीन, महेंद्र सिंह,नत्थुराम, दीपक शर्मा, स्मिता दीक्षित, सुभाष शर्मा और कृष्ण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।