भूपेन्द्र कुमार लक्ष्मी
इस संवाददाता द्वारा दिनाँक-27-9-2021 को मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित में याचिका दायर की गई थी कि देहरादून के क्षेत्र नकरौंदा मे मालसी वाली पुलिया से श्री शाही के मकान तक लगभग 500 मीटर सड़क ( नकरौंदा पोस्ट ऑफिस वाली ) लगभग अठारह बीस साल पहले बनी थी जिसको दोबारा बनाने के लिए क्षेत्रवासियों ने नेताओं, अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई किन्तु आज तक किसी ने भी इस सड़क को बनाने की जरूरत नहीं समझी जबकि यह सड़क पोस्ट मालसी वाली पुलिया से ढाक पट्टी मोहल्ला. मंगलम गार्डन भट्ट मोहल्ला आदि अनेको मोहल्लो को जोड़ती हुई मेन रोड नकरौंदा बालावाला को जोड़ती है ओर स्थानीय क्षेत्रवासियों बताया गया कि सड़क मे काफ़ी लम्बे समय से बड़े बड़े गड्ढे हो रखें हैं जो बरसात मे भर जाते है जिस कारण पैदल निकलना भी मुश्किलहो जाता है क्योंकि बरसात के पानी की वजह से गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं स्कूटर,मोटर-साईकिल,साईकिल वाले भी कई बार चोटिल हो गए है तथा हर समय इस ऊबड़ खाबड़ सड़क के कारण क्षेत्रवासियों के मन मे भय बना रहता हैं कि कहि कोई चोटिल न हो जाये,परंतु जिम्मेदारों को इसकी कोई चिंता नहीं हैं कई वर्षों से क्षेत्रवासियों द्वारा इस अत्यंत ही गंभीर एव संवेदनशील मामलें में सड़क बनाने की गुहार लगाने के बावजूद इस मामलें में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं।
आयोग द्वारा प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग की डबल बेंच द्वारा शिकायत पर तत्काल सुनवाई की गई और आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा तथा सदस्य पूर्व आईपीएस राम सिंह मीना द्वारा कार्यवाही करते हुए अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
क्षेत्रवासियों अर्जुन सिंह गुनियाल एवं पीड़ितों ने दिनाँक 04-12-2021 को इस संवाददाता को लिखित में बताया कि आपके द्वारा नकरौंदा मे मालसी वाली पुलिया से शाही के मकान तक पोस्ट ऑफिस वाली सड़क का मानवाधिकार आयोग से जो आदेश कराये गए थे उन आदेशों कि अवहेलना करते हुए संबंधित विभाग ने आजतक कोई भी कार्यवाही नहीं कि हैं और न सड़क बनवाई हैं, मानव अधिकार आयोग उत्तराखंड के आदेशों कि अवहेलना की गई हैं।
अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा मानवाधिकार आयोग की डबल बैंच के के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही हैं क्योंकि आयोग के आदेशों को आज दो माह से ऊपर हो गए हैं और संवेदनहीन अधिशासी अभियंता के कानों पर जूं भी नही रेंगी जबकि मामला स्पष्ट रूप से आमजनता की जानमाल की हानि से जुड़ा हुआ हैं।
अधिशासी अभियन्ता के आमजनता के कार्यों के प्रति तथा आयोग के आदेशों के प्रति इतनी संवेदनहीनता और लापरवाही को देखते हुए इस संवाददाता ने मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड द्वारा अधिशासी अभियंता को जो आदेश जारी किए गए थे उस संबंध में लोक निर्माण विभाग से लोक सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं मांगी गई हैं, तथा सूचना के इस अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
लोक सूचना अधिकारी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कार्यालय यमुना कालोनी देहरादून से दिनाँक- 05-12-2021 मानवाधिकार आयोग के अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून को कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश के संबंध में नियमानुसार 48 घंटे में विभागीय प्रमाण सहित सूचनाये मांगी गई क्योंकि सूचना का विषय स्पष्ट रूप से आमजनता की जानमाल की हानि से जुड़ा हुआ हैं तथा आयोग के आदेश के अनुपालन दिनाँक 04-10-2021 के सम्बंध में दिनाँक 05-12-2021 तक दो माह के बाद तक भी अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून ने कोई कार्यवाही नही की हैं और टूटी अत्यधिक गड्डों वाली सड़क पर कभी भी कोई दुर्घटना होने के कारण जानमाल की हानि भी हो सकती हैं।
सूचना बिंदु :-
1- यह कि मानवाधिकार आयोग का आदेश जिस दिनाँक को प्राप्त हुआ एवं प्राप्ति पश्चात जिस विभागीय रजिस्टर के पृष्ठ में दर्ज किया गया उसकी सत्यप्रतिलिपि विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
2- यह कि आयोग के आदेशों के संबंध में श्रीमान अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा जिस दिनाँक को कार्यवाही की गई विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
3- यह कि आयोग के आदेशों के संबंध में श्रीमान अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही(नोटशीट,सम्पूर्ण पत्रावली की छायाप्रतियों सहित) विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
4- यह कि आयोग के आदेशों के संबंध में श्रीमान अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा जिस-जिस विभाग एवं जिस-जिस अधिकारी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया अधिकारियों कर्मचारियों के नाम,पदनाम सहित विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
5- यह कि श्रीमान अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा जिस-जिस विभाग एवं जिस-जिस अधिकारी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया उनके द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की सूचना विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाए।
6- यह कि बिंदु संख्या 5 के अनुसार कार्यवाही पश्चात संबंधितो द्वारा श्रीमान अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून को भेजी गई रिपोर्ट की विभागीय प्रमाण सहित सूचना उपलब्ध करवाए।
7- यह कि सूचना नियमानुसार 48 घंटे में उपलब्ध करवानी है इसलिए सूचना पत्र से संबंधित कार्रवाई में देरी करने पर इस दौरान टूटी सड़क पर हादसे के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी समझ जिम्मेदारी श्रीमान लोक सूचना अधिकारी की होगी।
अब देखिए लोक निर्माण विभाग के लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना का जवाब कब देते हैं क्योंकि लोगों की जानमाल से जुड़ी हुई सूचना जो 48 घंटे में दी जानी थी 48 घंटे तो बीत गए और अब तो हफ्ता बीतने को है।