वैभव निझावन
समस्त प्रकरण इस प्रकार हैं कि जिला हरिद्वार ,मंगलौर के अपर उपजिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने अपने स्तर से आदेश जारी किए गए कि अगर जिस राशन कार्ड धारक ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है, तो उसे सरकारी राशन से वंचित रहना होगा और इसके साथ ही टीकाकरण न कराने वाले पेंशनधारकों को समाज कल्याण विभाग से पेंशन जारी नहीं की जाएगी।
इस संबंध में अपर उपजिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने टीकाकरण की समीक्षा के दौरान एडीओ समाज कल्याण को यह निर्देश भी दे दिए है। तो वहीं अपर उपजिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने बताया कि सरकारी स्तर पर ऐसा कोई आदेश नहीं है। यह सिर्फ स्थानीय स्तर पर टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ताकि सभी लोगों का वैक्सीनेशन शत-प्रतिशत हो सके। इसके साथ ही अपर उपजिलाधिकारी ने कहा है कि टीकाकरण का प्रमाण पेश करने पर लोगो की तत्काल पेंशन जारी कर दी जाए। उन्होंने राशन डीलरों से भी कहा है कि जिन राशन कार्ड धारकों ने टीकाकरण नहीं कराया है, उन्हें राशन न दें व टीकाकरण का प्रमाण पत्र देने पर ही उन्हें राशन दे दिया जाए।
इस संवाददाता ने इस अत्यन्त ही गंभीर और संवेदनशील मामलें में मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि यह बहुत ही गंभीर लोगों की भूख परिवार पालने से जुड़ा हुआ मामला हैं बिना कोई सरकारी आदेश होने के बावजूद अपर उपजिलाधिकारी ने गरीब लोगों के सरकारी राशन ओर पेंशन पर रोक लगाने के लिए अपना फ़रमान जारी कर स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया हैं, इसलिये जनहित में तत्काल गरीब लोगों को सरकारी राशन ओर पेंशन देने के आदेश जारी करने की कृपा करें ताकि उनके परिवारों को भूखें ना रहना पड़े और अपर उपजिलाधिकारी पूरण सिंह राणा के विरुद्ध लोगों का राशन ओर पेंशन बंद करने पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
आयोग द्वारा मामले की अति गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को तत्काल नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण पर जवाब मांगा गया है।